अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ क्रूर और अपमानजनक अत्याचार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए निम्न में से किसी भी अपराध को कानून ने अत्याचार माना हैछ

• किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुँचाना या उनका बहिष्कार करना।

• किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कोई भी घिनौना पदार्थ जो मनुष्य के खाने के योग्य नहीं है, जैसे गाय का गोबर, मानव मल आदि के साथ जबरदस्ती कुछ खिलाना।

• किसी भी घिनौने पदार्थ (जैसे मृत जानवरों के शरीर, या मल) को किसी ऐसे स्थान के अंदर या गेट पर फेंकना जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, या किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पड़ोस में फेंकना, लेकिन केवल तभी जब ऐसा उनका अपमान या उन्हें तंग करने के लिए किया जाए।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को चप्पलों की माला पहनाना, या उन्हें नग्न या अर्ध-नग्न करके घुमाना।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर करना जो किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो, जैसे कि उन्हें कपड़े उतारने, अपना सिर या मूंछम मुंडवाने या अपना चेहरा रंगने के लिए मजबूर करना।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी करवाना । लेकिन यदि सरकार इस प्रकार की सार्वजनिक सेवा को अनिवार्य कर दे-तो यह अपराध नहीं होगा।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी मानव या पशु के शव को ले जाने या उसेउसको निपटाने के लिए मजबूर करना।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने या मानवीय मल की सफाई करने के लिए मजबूर करना, या किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से मैला ढोने या मानवीय मल की सफाई करने के लिए नियुक्त करना।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को जानबूझकर अपमान करना और जलील करना, यदि यह सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की किसी व्यक्ति को उसके जाति के नाम का प्रयोग करते हुए गाली देना अपशब्द कहना यदि यह सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है।

• किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचाना, जैसे डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति या तस्वीर, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रति घृणा को बढ़ावा देने वाली कोई भी बात कहना या प्रकाशित करना।

• ऐसा कुछ भी कहना या लिखना जो किसी स्वर्गवासी व्यक्ति का अपमान करता हो, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे कि उनके नेता के बारे में।

• आमतौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी जल स्रोत को खराब दूषित करना।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना जहां उसे जाने का अधिकार है।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को निम्न कार्य करने से रोकना:

  • किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र या संसाधन जैसे जल निकायों, नलों, कुओं, श्मशान घाटों आदि का उपयोग करने से रोकना।
  • घोड़े या वाहन की सवारी करना या जुलूस निकालने से रोकना।
  • किसी धार्मिक स्थान में प्रवेश करने या किसी धार्मिक समारोह में भाग लेने से, जो जनता के लिए खुला हो जो सार्वजनिक हो ।
  • स्कूल, अस्पताल या सिनेमा हॉल जैसे सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने से रोकना।
  • कोई व्यवसाय या नौकरी करने से रोकना।

• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर जादू टोना करने का आरोप लगाना और उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुँचाना।

• धमकी देना, या वास्तव में उन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से बहिष्कृत करना। इन सब के लिए जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने से 5 साल तक की कैद हो सकती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूह की महिलाओं के खिलाफ अपराध

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला की सहमति के बिना उसका यौन स्पर्श करना अपराध है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला का यौन उत्पीड़न करना भी अपराध है। यदि ऐसा कोई अपराध होता है, तो महिला का पिछला इतिहास और कार्य किसी भी तरह से परिणाम को प्रभावित नहीं करेंगे। देवदासी जैसी प्रथाएं भी अवैध हैं।

अत्याचार करने वाले व्यक्तियों का निर्वासन

कानून कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्रों या अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में नामित करता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अपराध या अत्याचार करने की संभावना है, तो विशेष अदालतें उन्हें वहां से हटा सकती हैं।

हालांकि, विशेष न्यायालय को किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए आधारों को सूचीबद्ध करना चाहिए।

निष्कासन के आदेश की अवधि 

हटाने का आदेश 3 साल तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है, वह विशेष न्यायालय से आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर हटाने के आदेश को संशोधित या रद्द करने का अनुरोध कर सकता है।

निष्कासन आदेश की अवहेलना करना 

यदि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ निष्कासन आदेश पारित किया गया है या तो क्षेत्र से खुद को हटाने में विफल रहता है या हटाए जाने के बाद उचित अनुमति के बिना क्षेत्र में लौटता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार कर सकता है और उल्लेखित क्षेत्र के बाहर पुलिस हिरासत में उसे वहां से हटा सकता है। निकालने के आदेश को ना मानने पर 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना है।

उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति 

जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र से हटाया गया है, वह सीमित समय के लिए उस स्थान में प्रवेश करने के लिए विशेष न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अगर उन्हें ऐसी अनुमति दी जाती है, तो यह शर्त के साथ होगी। अनुमति में उल्लिखित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय व्यक्ति को एक बांड (जमानत के साथ या बिना) करने के लिए भी कह सकता है।

विशेष न्यायालय को किसी भी समय इस अनुमति को रद्द करने का अधिकार है। यदि अनुमति समाप्त हो गई है या रद्द कर दी गई है, तो पुन: प्रवेश के लिए नई अनुमति लेनी होगी।

यदि अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र के बाहर पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ झूठा मामला/बयान

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करना और सरकारी अधिकारी को झूठी सूचना देना जिसकी वजह से अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को परेशान करता है, दोनों अवैध हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पुलिस के पास जाते हैं और किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर अपराध का झूठा आरोप लगाते हैं, तो इसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है।

यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर झूठा आरोप लगाया जाता है:

• मौत के दंडनीय अपराध के कारण का आरोप, आपको आजीवन कारावास और जुर्माना भुगतना होगा।

• एक झूठा बयान जिसके कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है, तो इसके लिए आपको भी मौत की सजा हो सकती है।

• 7 साल या उससे अधिक कारावास के दंडनीय अपराध के कारण, आपको 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है।

 

अपराध/अत्याचार की रिपोर्ट करना

यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान के कारण आपके खिलाफ कोई अपराध किया गया है, तो आप तत्काल राहत पाने के लिए इनमें से किसी भी स्थान पर संपर्क कर सकते हैं:

पुलिस 

आप या तो 100 पर कॉल कर सकते हैं या घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। पुलिस आपके विवरण को नोट कर लेगी और यदि आवश्यक हो तो आपको तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए आपके स्थान पर पहुंचेंगी। वे आपकी जानकारी और घटना के विवरण को एक एफआईआर में लिखेंगे और आपको इसकी एक प्रति निःशुल्क प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के हितों की जांच और निगरानी करने के लिए संविधान के तहत गठित एक निकाय है। उनके पास उन मामलों में विशिष्ट शिकायतों की जांच करने का अधिकार भी है जहां अनुसूचित जाति के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। आप या तो उनकी टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं।

टोल फ्री नंबर: 1800 1800 345

वेबसाइट: http://ncsc.nic.in/

ईमेल: ncsccomplaints@gmail.com

राज्य आयोगों के संपर्क विवरण: http://ncsc.nic.in/contactus

अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 

नसीएससी की तरह अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग मौजूद है। उनके पास अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के लिए दर्ज शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।

वेबसाइट: https://ncst.nic.in/

राष्ट्रीय आयोग के साथ-साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संपर्क जानकारी यहां पाई जा सकती है: https://ncst.nic.in/content/contact-us

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार हैं:

हिंसा से बचाव

• पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को किसी भी तरह की धमकी, जबरदस्ती, प्रलोभन उत्प्रेरण , हिंसा या यहां तक कि हिंसा की धमकी से भी बचाना सुरक्षित करना चाहिए।

• अगर उन्हें धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है या यहां तक कि हिंसा की धमकी भी दी जा रही है तो जांच अधिकारी या स्टेशन हाउस अधिकारी को किसी पीड़ित, मुखबिर या गवाहों की शिकायत एफआईआर के रूप में दर्ज करनी चाहिए। उन्हें एफआईआर की एक कॉपी नि:शुल्क दी जानी चाहिए।

सम्मान के साथ व्यवहार करने किये जाने का अधिकार 

• पीड़ितों के साथ निष्पक्षता, सम्मान और मर्यादा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उनकी उम्र, लिंग या शैक्षिक कमी के कारण पीड़ितों की किसी भी विशेष जरूरत पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

न्यायालय में अधिकार 

• विशेष लोक अभियोजक या सरकारी अधिकारियों को पीड़ितों या उनके आश्रितों को इस कानून के तहत होने वाली किसी भी अदालती कार्यवाही के बारे में सूचित करना चाहिए। उन्हें किसी भी अदालती कार्यवाही की उचित, सटीक और समय पर सूचना का अधिकार है, भले ही आरोपी व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन करता हो।

• पीड़ितों या उनके आश्रितों को विशेष न्यायालय में अनुरोध करके अन्य पक्षों से दस्तावेजों, सामग्रियों या गवाहों को पेश करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

• पीड़ितों और उनके आश्रितों को आरोपी व्यक्ति की जमानत, रिहाई, मुक्ति, पैरोल, दोषसिद्धि या सजा से संबंधित कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है। उन्हें दोषी व्यक्ति की दोषसिद्धि, बरी होने या सजा सुनाए जाने पर लिखित निवेदन करने का भी अधिकार है।

• इस कानून के तहत सभी अदालती कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड की जानी चाहिए।

विशेष सुरक्षा 

• विशेष न्यायालय को पीड़ित, उनके आश्रितों, सूचनाओं या गवाहों को निम्नलिखित अवश्य प्रदान करना चाहिए: न्याय प्रदान करने के लिए पूर्ण सुरक्षा

  • जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान यात्रा और रखरखाव खर्च।
  • जांच, पूछताछ और मुकदमे के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास

पुनर्वास 

• या तो विशेष लोक अभियोजक या पीड़ित, उनके आश्रित, गवाह और सूचनाएँ विशेष न्यायालय में निम्नलिखित के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • आदेश, निर्णय या मामले के किसी भी रिकॉर्ड में गवाहों के नाम और पते छिपाएं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों। गवाहों की पहचान और पते का खुलासा नहीं करने के निर्देश जारी करें।
  • पीड़ित, मुखबिर या गवाह के उत्पीड़न से संबंधित शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करना और यदि आवश्यक हो तो उसी दिन सुरक्षा के आदेश पारित करें।

अत्याचार के शिकार लोगों के लिए राहत और पुनर्वास

कानून को जिला प्रशासन द्वारा राहत प्रदान करने और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है जो इस विशेष कानून के तहत उल्लिखित अत्याचारों और अपराधों के शिकार हुए हैं। राहत प्रदान करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थिति या नुकसान का आकलन किया जाएगा।

इन तत्काल राहत उपायों में पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को नकद और/या वस्तु के रूप में व्यवस्था करना शामिल है। इसमें भोजन, पानी, वस्त्र, आश्रय, चिकित्सा सहायता, परिवहन सुविधाएं और मनुष्य के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में राहत भी शामिल होनी चाहिए। कानून राज्य सरकारों को पालन करने के लिए राहत राशि के संदर्भ में मानदंडों का भी प्रावधान करता है। ये मानदंड इन नियमों से जुड़ी अनुसूची में पाए जा सकते हैं।

व्यक्ति की मृत्यु, चोट या उनकी संपत्ति के नुकसान के मामलों में, पीड़ितों या उनके आश्रितों को मुआवजे का दावा करने का अतिरिक्त अधिकार होगा।

ऐसी राहत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जा सकती है।