न्यायालय निम्नलिखित से शिकायत प्राप्त होने पर कानून के तहत किसी अपराध का संज्ञान ले सकती है:
• उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उपयुक्त प्राधिकरण, या
• केन्द्र या राज्य सरकार या संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत एक अधिकारी, अथवा
• कोई भी व्यक्ति जिसने उचित प्राधिकारी को दिए गए प्रारूप में कथित अपराध और न्यायालय में शिकायत करने के उनके इरादे की कम से कम 15 दिन की सूचना दी हो।
दिल्ली और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने कानून के उल्लंघन पर सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार योजना की पेशकश की है।