इसके लिए शिकायत फोरम/हेल्पलाइन कौन-कौन सी है?

आखिरी अपडेट Oct 24, 2022

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय में शारीरिक हिंसा पर जानकारियां दी गई है, जिससे कुछ पाठकों को असहज महसूस हो सकता है। 

यदि आप एसिड अटैक से बच गए हैं, तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

पुलिस 

आप शिकायत करने के लिए पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर 100 पर डायल करके पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) में अपराध की जानकारी दर्ज करेगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग 

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक राष्ट्रीय स्तर का सरकारी संगठन है जिसे महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों से संबंधित शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्न मामलों में आपकी मदद करेगा:

• पुलिस के नेतृत्व में की जा रही जांच की निगरानी और उसमें तेजी लाने में।

• एसिड अटैक के मामलों में आरोपियों पर मुकदमा चलाने के संबंध में, ​​सर्वाइवर को चिकित्सा राहत प्रदान करने और सिस्टम के माध्यम से पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान कराने की निगरानी करने के संबंध में। यह एमआईएस प्रणाली के उपयोग के माध्यम से किया जाता है।

• राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष परामर्श प्रदान करना या सुनवाई करना। यह दोनों पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता है।

आप हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके या ncw@nic.in पर ईमेल भेजकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने राज्य में स्थित राज्य महिला आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं।

सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट 

कोई व्यक्ति जिले के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से भी शिकायत कर सकता है, क्योंकि एसिड अटैक के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। इन दिशा-निर्देशों में, एसिड की बिक्री तथा एसिड बेचते समय दुकानदारों की भूमिका की जानकारी शामिल है।

वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगा सकते हैं।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन 

कुछ राष्ट्रीय हेल्पलाइन जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वे हैं:

राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर (चिकित्सा भी) 112
महिला हेल्पलाइन (अखिल भारतीय)- संकटग्रस्त महिलाएं 1091
महिला हेल्पलाइन घरेलू दुर्व्यवहार 181
पुलिस 100
राष्ट्रीय महिला आयोग 011-26942369, 26944754
चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन हेल्पलाइन 1098
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 011- 23385368/9810298900

 

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं क्या हैं

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं होती हैं।

कौन शिकायत कर सकता है?

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