सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, इन सेवाओं में घरों में पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, डाक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, रेलवे आदि शामिल हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं को इन सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के बारे में शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है।
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के उदाहरण
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं –
• यात्रियों या माल को हवाई, सड़क या जल मार्ग से ले जाने वाली परिवहन सेवाएं
• डाक सेवाएं
• टेलीफोन सेवाएं
• बिजली सुविधाएं
• प्रकाश सुविधाएं
• पानी की सुविधाएं
• बीमा सेवा
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को कानून अपने तहत ‘प्रतिष्ठानों’ के बतौर मान्यता देता है। इसका मतलब, प्रतिष्ठान के बतौर एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के स्थानीय शाखा कार्यालयों को उसी तरह से जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जैसे कि उसके मुख्य केंद्रीय प्राधिकरण को। उदाहरण के लिए, यदि किसी को स्थानीय जल विभाग के खिलाफ शिकायत है, तो वह स्थानीय/जिला विभाग के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर सकता है, न कि केंद्रीय जल आयोग के खिलाफ। भारत में मुख्यधारा के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के अलावा, जिला स्तर पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अच्छे मानकों की मांग करने के लिए स्थायी लोक अदालतों से भी संपर्क किया जा सकता है।
शिकायत तंत्र
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं बाधा डालना या उन्हें प्रदान न करना
यदि किसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की आपकी आपूर्ति में कोई बाधा डाल रहा है, तो आप राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल, हालांकि उपभोक्ता सेवाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित नहीं है, लेकिन सार्वजनिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रंखला के खिलाफ उपभोक्ता इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कमोडिटी रेट (सोने, चांदी आदि की कीमतें), राशन कार्डों की निगरानी आदि जैसे मुद्दों को आसानी से नैश्नल गवर्नमेंट सर्विसेज़ पोर्टल पर जाकर हल किया जा सकता है। अन्य बातों के अलावा, यह पोर्टल, उपयोगकर्ता को उपभोक्ता शिकायत मंच, राज्यवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की जानकारी प्रदान करता है। यहां तक कि भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसका मतलब है कि उपभोक्ता बीआईएस- प्रमाणित उत्पाद की गुणवत्ता, हॉलमार्क वाले उत्पादों, बीआईएस मानक की भ्रामक विज्ञापन आदि के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
डाक, दूरसंचार और बैंकिंग सेवाएं
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (CPGRAMS) पोर्टल डाक सेवाओं, दूरसंचार, बैंकिंग सेवाओं, बीमा सेवाओं, स्कूल और शिक्षा, सड़क परिवहन, प्राकृतिक गैस, आदि के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए बहुत उपयोगी है।
• डाक विभाग देरी, अ-वितरण, पेंशन, बीमा (डाक सेवा), भ्रष्टाचार के आरोप, ई-कॉमर्स से संबंधित समस्याओं, ‘आधार’ से संबंधित मुद्दों आदि की समस्याएं सुलझाता है।
• दूरसंचार विभाग मोबाइल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, पेंशन, कर्मचारी, कदाचार और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को निपटाता है। दूरसंचार सेवाओं के बारे में शिकायत दूरसंचार शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं।
• बैंकिंग और बीमा विभाग बैंक लॉकरों, ग्राहक सेवा में कमी, शिक्षा और आवास ऋण, एनबीएफसी, प्रधान मंत्री योजनाओं, धोखाधड़ी, मोबाइल बैंकिंग, हेराफेरी, उत्पीड़न, ऋण निपटान आदि से संबंधित मुद्दों का निपटान करता है। बैंकिंग सेवाओं के बारे में शिकायतें आरबीआई शिकायत पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं।
पानी, स्वच्छता और बिजली
कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने बिजली सेवा के बारे में शिकायतों के लिए बिजली कॉल सेवाएं शुरू की हैं। जल सेवाओं से संबंधित शिकायतें, ग्राहक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ऊपर सूचीबद्ध मुद्दे केवल इस बात के संकेत हैं कि किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं; यह एक विस्तृत सूची नहीं है।