सूचना का अधिकार- कर

आखिरी अपडेट Sep 2, 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई अधिनियम 2005) भारत के सभी नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के तहत होने वाली नियंत्रण की सूचना तक पहुंच का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके टैक्स रिटर्न में देरी क्यों हो रही है, तो इसके लिए आप एक आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

यदि आपको किसी ऐसी जानकारी की आवश्यकता है जो कर से संबंधित है, तो आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ) या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सी.ए.पी.आई.ओ) से संपर्क कर सकते हैं, और आप आवश्यक जानकारी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आपके द्वारा किया जाने वाला अनुरोध इस प्रकार से होने से चाहिए:

• लिखित में हो या ऑनलाइन जमा किया गया हो।

• अंग्रेजी, हिंदी या आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की आधिकारिक भाषा में लिखी होनी चाहिए।

• आवेदन के दौरान मांगी गई फीस के साथ अनुरोध होनी चाहिए।

यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो जन सूचना अधिकारी आवेदन को लिखने में भी आपकी सहायता करेगा। और व्यक्तिगत जानकारी के अलावा, आपको जानकारी (आरटीआई) मांगने का कोई कारण नहीं देना होगा, क्योंकि आपको सरकार से जानकारी मांगने के लिए अनुरोध करने का अधिकार है।

सी.पी.आई.ओ को अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होती है, अगर वह अधिकारी सूचना नहीं दे पाता है, तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सी.पी.आई.ओ. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें और संबंधित फील्ड कार्यालयों/महानिदेशालयों के पेजों पर जाएं या आयकर संपर्क केंद्र को 0124-2438000 पर कॉल करें।

यदि आपको प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने में किसी सहायता की आवश्यकता है, तो आप किसी और स्पष्टीकरण के लिए ‘सूचना का अधिकार‘ टॉपिक को देख सकते हैं।

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