धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए गठित ट्रस्ट, जिनका उद्देश्य गरीबों को राहत प्रदान करना है, शिक्षा, योग या सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी भी वस्तु की उन्नति के लिए काम करना है, उन्हे आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न लाभों की अनुमति है, जैसे धारा 11 के तहत कर छूट।

कर में छूट

आखिरी अपडेट Aug 30, 2022

कर छूट वह आय है जो कर से मुक्त होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते है कि, ऐसी आय कर के उद्देश्यों के लिए गणना की गई कुल आय का हिस्सा नहीं होती है।

करमुक्त आय

नीचे दिए गए आय के कुछ उदाहरण हैं जिसमें कर से छूट प्राप्त है या करमुक्त है:

• कृषि आय।

• परिवार से संबंधित संपत्ति की कोई भी प्राप्त आय या किसी अविभाजित हिन्दू परिवार के एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा उस परिवार की आय से प्राप्त कोई भुगतान।

• किसी फर्म से लाभ का हिस्सा।

• एक नियोक्ता के पास जो भी कर्मचारी (भारतीय नागरिक) है, उसे नियोक्ता द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान की जाती है।

• विदेशी राजनयिकों द्वारा प्राप्त मेहनताना।

• मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान।

• व्यय में कमी पर मुआवजा।

• शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई छात्रवृत्ति।

• सशस्त्र बलों के परिवारों द्वारा प्राप्त पारिवारिक पेंशन।

• विदेश में तैनात अपने कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा दिया गया विदेशी भत्ता।

• भारत में विदेशी कंपनियों की ओर से चुकाया गया कर।

• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा स्थापित म्युचुअल फंड की आय।

• भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को प्राप्त मुआवजा।

• जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त कोई भी धनराशि। इसमें बोनस शामिल है लेकिन कीमैन बीमा पॉलिसियों शामिल नहीं है।

• लोकसभा/ राज्यसभा/ विधानसभा/ विधानमंडल के सदस्य का दैनिक भत्ता।

• स्वीकृत अनुसंधान संघ से कोई आय।

ऊपर में दी गयी सूचीबद्ध लोगों के अलावा, आयकर कानून के तहत कई सारे छूट हैं। कुछ संस्थानों को भी टैक्स देने से छूट दी गई है जैसे कि भारत वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट, चैरिटी संस्था आदि।

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