रिवाइज्ड रिटर्न

आखिरी अपडेट Sep 2, 2022

अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करते समय, यह सुनिश्चित करें कि आप इसे भरने के लिए सही आईटीआर फॉर्म का उपयोग कर रहे हों। अगर आप गलत फॉर्म का उपयोग करके अपना आईटीआर फाइल करते हैं, तो इसे डिफेक्टिव रिटर्न कहा जाएगा और आपको इसे फिर से फाइल करना होगा।

अगर किसी व्यक्ति को रिटर्न जमा करने के बाद कोई गलती, चूक या कोई गलत बयान मिलता है, तो उन्हें रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना चाहिए। रिटर्न को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर ही संशोधित किया जाना चाहिए। रिटर्न को असेसमेंट ईयर के अंत से पहले या मूल्यांकन के पूरा होने से पहले (इनमें से जो भी पहले हो) संशोधित किया जा सकता है।

अगर निर्धारण अधिकारी को लगता है कि आपकी इनकम रिटर्न दोषपूर्ण है, तो वह आपको दोष के बारे में नोटिस भेज सकता है, और आपको नोटिस के पंद्रह दिनों के भीतर दोष को सुधारने का अवसर दे सकता है। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो अधिकारी दोष को ठीक करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अनुमति भी दे सकता है। यदि पन्द्रह दिनों के भीतर या दी गई अवधि के भीतर दोष को ठीक नहीं किया जाता है, तो आपके रिटर्न को अमान्य रिटर्न माना जाएगा। यह माना जाएगा कि आप एक करदाता के रूप में रिटर्न जमा करने में विफल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपको जुर्माना भरना होगा।

हालांकि, कुछ मामलों में, निर्धारण अधिकारी देरी से रिटर्न भरने की की अनुमति दे सकता है और रिटर्न को वैध रिटर्न के रूप में मान सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब आपने अनुमत अवधि के बाद, लेकिन अधिकारियों द्वारा आयकर निर्धारण किए जाने से पहले ही दोष को ठीक कर दिया हो। आईटीआर दाखिल करने का तरीका

अगर मूल रिटर्न पेपर फॉर्मेट में या मैन्युअल रूप से दाखिल की गई है, तो तकनीकी रूप से इसे ऑनलाइन मोड या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता है।

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टैक्स रिटर्न (आई.टी.आर) भरने की समय सीमा

पिछला वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विलंबित और/या रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2020 है।

रिवाइज्ड रिटर्न भरने की प्रक्रिया

ऑफलाइन मोड के लिए, आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से उचित आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

ई-फाइलिंग प्रक्रिया (ITR-1 और ITR-4 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग)

ऑनलाइन ई-फाइलिंग मोड, यह केवल आईटीआर फॉर्म 1 और 4 के लिए लागू होता है जिसे आप सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं। 

ई-फाइलिंग प्रक्रिया (ऑफलाइन फाइलिंग)

ऑफलाइन ई-फाइलिंग मोड, यह केवल आईटीआर फॉर्म 1 और 4 के अलावा अन्य फॉर्म के लिए लागू होता है, इसे ऑफलाइन भरें और फिर इसे वेबसाइट पर जमा करें।

टैक्स रिटर्न न भरने पर जुर्माना

यदि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं या आप दाखिल करने में देरी करते हैं, तो आपको आयकर विभाग द्वारा अर्थदंड का सामना करना पड़ेगा।

असेसमेंट/आई.टी.आर वेरिफिकेशन

अगर आप रिटर्न फाइल करने के 120 दिनों के भीतर अपना आईटीआर सत्यापित नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है।