यदि आप पुनर्विवाह करना चाहते हैं, तो आपको न्यायालय के अंतिम आदेश की तारीख से 90 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी, ताकि आपके पति या पत्नी के पास न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ‘अपील’ करने का समय हो।
कानून के तहत, आप तलाक की डिक्री प्राप्त करने के ठीक बाद पुनर्विवाह कर सकते हैं जब:
• पति या पत्नी जो न्यायालय के निर्णय से नाखुश हैं, पहले ही तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील कर चुके हैं, और अदालत ने उस अपील को खारिज कर दिया है।
• तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।
• जहां आपने और आपके पति या पत्नी ने तलाक के संबंध में सभी मुद्दों जैसे कि बच्चे, संपत्ति आदि का निपटारा कर लिया है और आप दोनों ने कोई और मामला दर्ज नहीं करने का फैसला किया है।
इसके लिए कृपया किसी वकील से सलाह लें।