ऑनलाइन ई-फाइलिंग मोड, यह केवल आईटीआर फॉर्म 1 और 4 के लिए लागू होता है जिसे आप सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं।
चरण 1: आईटीआर फॉर्म चुनें
ऑनलाइन मोड के लिए, आपको सीधे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक का चयन करना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म लागू है, तो यहां पढ़ें।
चरण 2: अपना आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन तैयार करें
‘ई-फाइल’ मेनू का चयन करने के बाद, ‘इनकम टैक्स रिटर्न’ पेज पर जाएं, यहाँ आपको असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, और क्या आपका आईटीआर एक मूल/रिवाइज्ड रिटर्न है, का चयन करना होगा। फिर आप ‘तैयार करें और ऑनलाइन जमा करें’ विकल्प का चयन करके अपने फॉर्म तक पहुंच सकते हैं।
चरण 3: विवरण भरें
निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सुनिश्चित करें कि आपने फॉर्म को पूरी तरह से भर लिया है और सभी आवश्यक विवरण/जानकारी को सही-सही भरा है। सेशन टाइमआउट होने के कारण डेटा का नुकसान से बचने के लिए, समय-समय पर ‘सेव ड्राफ्ट’ बटन पर क्लिक करें, जिससे आप का डाटा सेव होते रहेगा। सेव किया गया यह ड्राफ्ट 30 दिनों के लिए या रिटर्न फाइल करने की तारीख तक उपलब्ध होगा।
ध्यान दें कि आईटीआर फॉर्म अटैचमेंट-रहित फॉर्म हैं और इसलिए, आपको इनकम रिटर्न के साथ कोई भी दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाण पत्र, आदि) को लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए, और जब मूल्यांकन, पूछताछ आदि जैसी स्थितियों में मांगी जाए, तो इन दस्तावेजों को टैक्स अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
चरण 4: फॉर्म जमा करना
फॉर्म भरने के बाद, आपको ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन’ टैब में उचित सत्यापन विकल्प चुनना होगा। आपके पास अपना फॉर्म सत्यापित करने के लिए कई सारा विकल्प मिलेगा, और जिसे आप फॉर्म जमा करने के समय या बाद में चुन सकते हैं।
एक बार सत्यापन हो जाने के बाद, आप यहां अपना आईटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं।