बच्चों से काम कराने वाले माता-पिता

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

  • माता-पिता और अभिभावकों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय के अलावा किसी भी रूप में रोजगार में लगाने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
  • अगर माता-पिता या अभिभावक किसी किशोर या किशोरी को कानून के खिलाफ काम करने की अनुमति देते हैं या उनसे काम कराते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा।
  • अगर वे पहली बार अपराध करते हैं तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी।
  • यदि वे तब भी किशोरों को निषिद्ध व्यवसायों में काम करने की अनुमति देते हैं, तो उन पर 10000 रु तक का जुर्माना लगाया जाएगा।।

बाल श्रम के खिलाफ नियोक्ताओं के लिए सजा

कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जा सकता है:

  • छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और/या
  • 20,000 रु से लेकर 50,000 रू के बीच जुर्माना।
  • न्यायालय यह तय करेगा कि क्या केवल जेल की सज़ा ही पर्याप्त होगी या जुर्माना लगाने की भी आवश्यकता है।

कोई भी व्यक्ति, जो 14 से 18 के बीच के किशोरों-किशोरियों से अवैध व्यवसायों में काम कराता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जा सकता है:

  • छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और / या 20,000 रु से लेकर 50,000 रू तक का जुर्माना।
  • अगर वह व्यक्ति एक बार सजा मिलने के बाद भी काम कराना जारी रखता है तो उसे फिर से एक से तीन साल तक की जेल हो सकती है।

Comments

    MANDEEP SINGH

    April 16, 2025

    AGAR MA BAAP KO PEHL BAAR MAFI H TO INDUSTRIES WALE KO KION NAHI GALTI TO DONO KI HOTI H

    Babbi

    November 22, 2025

    Jharsuguda Kali Mandir ke samne welding dukan mein ek 15 sal ka bacche ko kam mein Rakha Hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

बाल विवाह की सूचना देना

सहित बाल विवाह की शिकायत कोई भी कर सकता है। बालक/बालिका खुद अपने बाल विवाह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सेवाएं क्या हैं?

सेवा का अर्थ है लोगों को उपलब्ध कराई गई कोई भी गतिविधि, और इसमें बैंकिंग, वित्तपोषण, सूचना के प्रसारण संबंधी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ क्रूर और अपमानजनक अत्याचार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ किए गए निम्न में से किसी भी अपराध को कानून ने अत्याचार माना हैछ
citizen rights icon

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

प्रत्येक राज्य में बाल विवाह के मुद्दों को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीपीएमओ) नियुक्त किए जाते हैं।

बाल न्यायालय

यदि बोर्ड यह निर्णय लेता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तो वह मामले को बाल न्यायालय में भेजता है।

बाल श्रम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना

आप निम्न तरीके से बाल श्रम के किसी भी कृत्य के बारे में शिकायत कर सकते हैं: