- माता-पिता और अभिभावकों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पारिवारिक व्यवसाय के अलावा किसी भी रूप में रोजगार में लगाने के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
- अगर माता-पिता या अभिभावक किसी किशोर या किशोरी को कानून के खिलाफ काम करने की अनुमति देते हैं या उनसे काम कराते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा।
- अगर वे पहली बार अपराध करते हैं तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी।
- यदि वे तब भी किशोरों को निषिद्ध व्यवसायों में काम करने की अनुमति देते हैं, तो उन पर 10000 रु तक का जुर्माना लगाया जाएगा।।
बाल श्रम के खिलाफ नियोक्ताओं के लिए सजा
कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त करता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जा सकता है:
- छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और/या
- 20,000 रु से लेकर 50,000 रू के बीच जुर्माना।
- न्यायालय यह तय करेगा कि क्या केवल जेल की सज़ा ही पर्याप्त होगी या जुर्माना लगाने की भी आवश्यकता है।
कोई भी व्यक्ति, जो 14 से 18 के बीच के किशोरों-किशोरियों से अवैध व्यवसायों में काम कराता है, उसे निम्नलिखित तरीके से दंडित किया जा सकता है:
- छह महीने से लेकर दो साल तक की जेल और / या 20,000 रु से लेकर 50,000 रू तक का जुर्माना।
- अगर वह व्यक्ति एक बार सजा मिलने के बाद भी काम कराना जारी रखता है तो उसे फिर से एक से तीन साल तक की जेल हो सकती है।




MANDEEP SINGH
April 16, 2025
AGAR MA BAAP KO PEHL BAAR MAFI H TO INDUSTRIES WALE KO KION NAHI GALTI TO DONO KI HOTI H
Babbi
November 22, 2025
Jharsuguda Kali Mandir ke samne welding dukan mein ek 15 sal ka bacche ko kam mein Rakha Hai