यातायात (ट्रैफिक) सिग्नल और संकेतों का पालन नहीं करना

आखिरी अपडेट Oct 31, 2022

कानून के तहत, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल या स्टॉप लाइट सड़कों पर तैनात एक सिग्नलिंग डिवाइस है, जो बताता है कि आपको कब ड्राइव करना है। ट्रैफिक सिग्नल एक सार्वभौमिक रंग कोड 1 का उपयोग करके अपनी जानकारी पास करता है:

• लाल बत्ती: वाहन रोकें

• पीली बत्ती: वाहन की गति धीमी करें/चलने के लिए तैयार हो जाएं

• हरी बत्ती: वाहन को चलाएं

मोटर वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह यातायात संकेतों 1 का पालन करे। ट्रैफिक सिग्नल का पालन नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लाल है, और आप कार चलाते हैं या अपनी कार नहीं रोकते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अलग-अलग राज्यों में जुर्माना अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम 500 और 1,000 रुपये के बीच जुर्माना देना होगा। (धारा 177A, मोटर वाहन अधिनियम, 1988))। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) 
दिल्ली 500 – 1,000
कर्नाटक 500 – 1,000

यातायात संकेत (ट्रैफिक साइन) और आदेश 

मोटर वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह यातायात संकेतों (ट्रैफिक साइन), ड्राइविंग नियमों और यातायात या पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश 2 का पालन करे।

अगर आप यातायात संकेतों (ट्रैफिक साइन), ड्राइविंग नियमों या यातायात अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे चौराहे पर यू-टर्न लेते हैं, जहां ऐसा मोड़ स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

चित्रों के साथ यातायात संकेतों (ट्रैफिक साइन) की पूरी सूची के लिए, कृपया मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की पहली अनुसूची देखें, जिसे आप यहां देख सकते हैं।

जुर्माना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन पहले अपराध के लिए आपको कम से कम 500 रुपये का जुर्माना और उसके बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। 3 लागू जुर्माना राशि राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती है।

नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:

राज्य  अपराध अपराध की आवृत्ति  जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) 
दिल्ली यातायात संकेतों की अवहेलना पहला अपराध 500

 

बाद का अपराध 1,500
कर्नाटक यातायात संकेतों की अवहेलना पहला अपराध 500
बाद का अपराध 1,000

 

  1. धारा 12, मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017[][]
  2. धारा 119, मोटर वाहन अधिनियम, 1988[]
  3. धारा 177, मोटर वाहन अधिनियम, 1988[]

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