सभी आयकर करदाताओं या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें आय रिटर्न (यहां तक कि दूसरों की ओर से) दाखिल करना है, उन सभी के पास एक स्थायी खाता संख्या (पैन) होना अनिवार्य है। आपका स्थायी खाता संख्या (पैन) एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक अभिज्ञापक है, जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। प्रत्येक आय करदाता (जैसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी, आदि) को एक यूनिक पैन नंबर जारी किया जाता है, और इनकम टैक्स रिटर्न पर अपना पैन नंबर बताना अनिवार्य है। पैन नंबर के लिए आवेदन करते समय, अपने आधार/आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करना अनिवार्य है। आप अपना आधार विवरण प्रदान करके तत्काल पैन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब आप पैन के लिए आवेदन कर देते हैं, तो आप अपने पैन आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। यदि आपके पैन/आधार विवरण में कोई परिवर्तन हुआ है, तो आप उस विवरण को अपडेट कर सकते हैं।
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