स्वेच्छा से उपचार कराने आए नशा करने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिरक्षा

आखिरी अपडेट Oct 2, 2022

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।

कोई नशा करने वाला व्यक्ति जिस पर नारकोटिक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के इस्तेमाल या उस दवा या पदार्थ की थोड़ी मात्रा के संबंध में कोई अन्य अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, अगर वह स्वेच्छा से नशामुक्ति के लिए चिकित्सा उपचार कराना चाहता है, तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। कानून ऐसे व्यक्तियों को प्रतिरक्षा देता है जो खुद का पुनर्वास और इलाज करना चाहते हैं।

यह उपचार इन जगहों पर किया जाना चाहिए:

• सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पताल या संस्था

• सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान

• एनडीपीएस अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकरण।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि नशा करने वाला व्यक्ति नशामुक्ति के पूरे इलाज से नहीं गुजरता है तो उससे प्रतिरक्षा वापस ली जा सकती है।

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