आयकर विभाग के साथ टैक्स रिटर्न फॉर्म निम्न में से किसी भी तरीके से फाइल किया जा सकता हैः
• रिटर्न को एक पेपर फॉर्म (ऑफलाइन) में आयकर कार्यालय में जमा करना,
• डिजिटल हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न जमा करना,
• इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के तहत आईटीआर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करना,
• आईटीआर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करना, और बाद में रिटर्न का सत्यापन जमा करना
आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया
इनकम टैक्स रिटर्न मैन्युअल रूप से और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी ई-फाइलिंग के माध्यम से भरा जा सकता है।
विकल्प 1: मैनुअल फाइलिंग
मैन्युअल रूप से रिटर्न भरने के लिए, आपको आयकर विभाग के कार्यालय में जाना होगा। आप यहां अपने नजदीकी टैक्स ऑफिस का पता लगा सकते हैं। आप यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म को पूरी तरह से भर कर और उसमें सभी आवश्यक जानकारी को सही ढंग से प्रदान करें। आईटीआर फॉर्म अटैचमेंट-रहित फॉर्म हैं और इसलिए, आपको इनकम रिटर्न के साथ कोई भी दस्तावेज (जैसे निवेश का प्रमाण, टीडीएस प्रमाण पत्र, आदि) को लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए, और जब मूल्यांकन, पूछताछ आदि जैसी स्थितियों में मांगी जाए, तो इन दस्तावेजों को टैक्स अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विकल्प 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना
फिजिकल रूप से रिटर्न दाखिल करने की तुलना में इंटरनेट या ऑनलाइन के माध्यम से अपने टैक्स रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना एक आसान प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें आपको दस्तावेजों की प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही, यह एक सरल प्रक्रिया है और इसे आयकर वेबसाइट के माध्यम से मुफ्त में ऑनलाइन भरा जा सकता है।
आईटीआर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग या ई-फाइलिंग दो तरह से हो सकती है: ऑफलाइन और ऑनलाइन।
ऑफलाइन मोड में, आप इनकम टैक्स वेबसाइट से आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करें, इसे ऑफलाइन भरें और फिर वेबसाइट पर अपलोड करें। ऑनलाइन मोड में (केवल आईटीआर फॉर्म 1 और 4 के लिए लागू), आप सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं।