किसी मतदाता को मतदाता सूची से हटाना संभव है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाताओं के नाम सूची ड्राफ्ट के साथ एक नोटिस जारी करता है। ताकि आप नोटिस में दिए किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकें। यह सूची सभी राजनीतिक पार्टियों को भी भेजी जाती है। इस सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों पर भी लगाया जाता है।
आपत्ति दाखिल करना
अगर आप निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी को बताना चाहते हैं कि कोई मतदाता जिसे आप जानते हैं वह पते में बदलाव या मतदाता की मृत्यु जैसे किसी भी कारण से उस निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची में शामिल नहीं हो सकता है। तो आपको फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करनी होगी। इस फॉर्म को भरकर आप किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची हटा सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी जानने वाले की मृत्यु हो गई है या उसने दो अलग-अलग जगहों पर मतदाता पंजीकरण कराया है, तो आप ये सारी जानकारी फॉर्म 7 में भर सकते हैं। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर फॉर्म 7 की काॅपी ले सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके या इसे ऑनलाइन भर भी सकते हैं।
समय सीमा
नोटिस छापने की तारीख से फॉर्म 7 भरकर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय होता है। आपत्ति आप अकेले या अपने परिवार के सदस्यों की ओर से कर सकते हैं। आप एक बार में एक ही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
फॉर्म जमा करना
आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को खुद से, डाक से या ऑनलाइन फॉर्म जमा करते हैं, तो अधिकारी फाॅर्म को तब ही संज्ञान में लेगा, जब फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान हो। साथ ही फॉर्म में दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम शामिल हो आपत्ति फॉर्म में दी गई कोई भी जानकारी खाली ना हो और “पता नहीं है” जैसी बातें फॉर्म में नहीं लिखनी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदनों को देखेगा, अगर उसे लगता है कि आपके द्वारा की गई आपत्ति वैध है तो वह इसकी अनुमति दे देगा। लेकिन अगर उसे और ज्यादा जानकारी की जरूरत होगी, तो वह निर्णय लेने से पहले जांच करेगा। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या आपके द्वारा की गई आपत्ति की जानकारी को साबित करने के लिए सबूत मांग सकता है।