ड्राइविंग करते समय, हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैध प्रति रखना 1, और मांगे जाने पर पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत करना 2 अनिवार्य है। अब, आप डिजिलॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन (mParivahan) ऐप 3 पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पेश करने में नाकाम रहते हैं, तो आपको 500 से 1000 रुपये के बीच के जुर्माना भरना पड़ सकता है। 4। आप वैकल्पिक रूप से इसे एक निर्धारित समय अवधि के भीतर, उस अधिकारी/प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसने आपसे इसकी मांग की है, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। (धारा 130(4), मोटर वाहन अधिनियम, 1988))।
अगर आपका लाइसेंस किसी सरकारी प्राधिकरण या अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, या जब्त किया गया है, तो आपको एक रसीद या किसी अन्य प्रकार की पावती प्रस्तुत करनी होगी, और एक निर्धारित समय अवधि के भीतर लाइसेंस पेश करना होगा, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है 5, मोटर वाहन अधिनियम, 1988))।
अगर आप वाहन चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपकी आयु कम है, तो आपके वाहन को एक पुलिस अधिकारी 6।
जुर्माने की लागू राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है। नीचे दो राज्यों के लिए अलग-अलग अपराधों की जुर्माना राशि दी गई है।
राज्य | वाहन का प्रकार | जुर्माना राशि (भारतीय रूपये में) | ||||||
दिल्ली | लागू नहीं | 5,000 | ||||||
कर्नाटक |
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- धारा 6(3), मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017[↩]
- धारा 130(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988[↩]
- धारा 139, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989[↩]
- धारा 177A, मोटर वाहन अधिनियम, 1988[↩]
- धारा 130(1[↩]
- धारा 207 (1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988) द्वारा जब्त और बन्द किया जा सकता है। इसके अलावा, आपको 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ((धारा 181, मोटर वाहन अधिनियम, 1988[↩]