ड्राइविंग करते समय, हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैध प्रति रखना1, और मांगे जाने पर पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत करना2 अनिवार्य है। अब, आप डिजिलॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन (mParivahan) ऐप3 पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पेश करने में नाकाम रहते हैं, तो आपको 500 से 1000 रुपये के बीच के जुर्माना भरना पड़ सकता है।4। आप वैकल्पिक रूप से इसे एक निर्धारित समय अवधि के भीतर, उस अधिकारी/प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसने आपसे इसकी मांग की है, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। (धारा 130(4), मोटर वाहन अधिनियम, 1988))।
अगर आपका लाइसेंस किसी सरकारी प्राधिकरण या अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, या जब्त किया गया है, तो आपको एक रसीद या किसी अन्य प्रकार की पावती प्रस्तुत करनी होगी, और एक निर्धारित समय अवधि के भीतर लाइसेंस पेश करना होगा, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है5, मोटर वाहन अधिनियम, 1988))।
अगर आप वाहन चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपकी आयु कम है, तो आपके वाहन को एक पुलिस अधिकारी6।
जुर्माने की लागू राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है। नीचे दो राज्यों के लिए अलग-अलग अपराधों की जुर्माना राशि दी गई है।
राज्य | वाहन का प्रकार | जुर्माना राशि (भारतीय रूपये में) | ||||||
दिल्ली | लागू नहीं | 5,000 | ||||||
कर्नाटक |
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- धारा 6(3), मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017 [↩]
- धारा 130(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
- धारा 139, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 [↩]
- धारा 177A, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
- धारा 130(1 [↩]
- धारा 207 (1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988) द्वारा जब्त और बन्द किया जा सकता है। इसके अलावा, आपको 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ((धारा 181, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
Abdul Wahid
March 5, 2024
Kya 18 saal k baad hi gadi chalana sikhna chahye agar usse phle sikhege to kya apradh hoga ya pkde Jane par koi dhara lagegi
Alka Manral
June 4, 2024
Bharat ke anek rajyon mein, motor vaahanon ko chalane ki nyoonatam umra 18 varsh hai aur kisi bhi vyakti ko 18 varsh se pahle gadi chalane ki anumati nahi hai. Agar koi vyakti 18 varsh se pahle gadi chalata hai aur pakda jata hai, to yah kanoonan ek apradh hai aur sakht dandit kiya ja sakta hai. Motor Vehicles Act, 1988 ke anusaar, bina gupt motor vaahan ki anumati ke motor vaahan chalane par sakht dand lagaya ja sakta hai. Is dand ke tehet, agar koi vyakti 18 varsh se pahle gadi chalata hai, to us par jurmana kiya ja sakta hai. Sath hi, agar kisi vyakti ko 18 varsh se pahle motor vaahan chalane ki anumati milti hai, to bhi usse thik prakriya ke palan ke sath hi chalna chahiye. Yadi ve kanoon ko todte hain ya apne anumati ke bina gadi chalate hain, to unpar bhi kanoonan karvahi ki ja sakti hai.
India mein, kam se kam 16 saal ke vyakti ek learner’s license ke liye aavedan kar sakte hain tak ki woh motor vahan chalana seekh sakein. Learner’s license unhein ek licensed driver ki nigrani mein chalane ki anumati deta hai. Iske alava, unhein ek vyakti ke sath hona chahiye jo us vahan shreni ke liye ek keemat ka sahiaptra rakhta hai.
नारायण नायक
May 21, 2024
मोटरसाइकिल चलाते वक्त हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और गाड़ी के क्या क्या पेपर होने चाहिए जिससे जूर्माना से बचा जा सके।