मोटर वाहनों को चलाने से पहले उनका पंजीकरण करना अनिवार्य है1, और अपने वाहन को पंजीकृत कराने के बाद, आपको एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)2 प्राप्त होगा। आरसी की मूल प्रति (कॉपी) या इलेक्ट्रॉनिक प्रति(कॉपी) साथ लेकर चलना और अपने वाहन पर पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना अनिवार्य है3।
अगर आप बिना पंजीकरण के मोटर वाहन चलाते हैं या चलाने की अनुमति देते हैं, तो पहली बार अपराध करने पर आपको 2,000 से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना, और 1 साल तक की जेल और बाद के अपराध के लिए 1 साल तक की जेल या 5000 और 10,000 रुपये के बीच जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।4। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
केवल निम्नलिखित कारणों से पंजीकरण प्रमाणपत्र न होने पर आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता5:
• बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्तियों का परिवहन
• संकट या चिकित्सा आपूर्ति से राहत के लिए भोजन या सामग्री का परिवहन
हालाँकि, आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को 7 दिनों के भीतर सूचित करना होगा, कि आप ऊपर दिए गए दो कारणों से मोटर वाहन का उपयोग कर रहे हैं, अन्यथा आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
नीचे दो राज्यों की जुर्माने राशि दी गई है:
राज्य | अपराध की आवृत्ति | जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) |
दिल्ली | पहला अपराध | 2,000 – 5,000 |
बाद के अपराध | 5,000 – 10,000 | |
कर्नाटक | दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन | 2,000 |
हल्का मोटर वाहन
|
3,000 | |
मध्यम/भारी वाहन और अन्य | 5,000 |
Kamlesh.mothaliya
May 15, 2024
Tu wheeler ka licence Nahin hai to uska jurmana Kya hai