ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
प्रतिबंधित दवाओं और पदार्थों का सेवन भारत में अवैध है और इसकी सज़ा में जेल और/या जुर्माना शामिल है।
यदि आप कोकेन, मॉर्फिन, डायसेटाइल- मॉर्फिन का सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 1 साल तक की जेल और/या 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी अन्य प्रतिबंधित दवाओं के लिए, आपको 6 महीने तक की जेल और/या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो व्यसनियों के पुनर्वास द्वारा नशीली दवाओं के सेवन के लिए प्रोसिक्यूशन से प्रतिरक्षा देता है। व्यसनियों जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, वे नशामुक्ति के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा उपचार की मांग स्वेच्छा से कर सकते हैं ताकि प्रोसिक्यूशन से बचा जा सके। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति सिक्किम में बिना चिकित्सकीय नुस्खे के किसी दवा का सेवन करता है, तो उसे अनिवार्य डिटॉक्सीफिकेशन से गुजरना होगा, उसके बाद पुनर्वास करना होगा और इसके लिए उसे केवल 10000रु. का जुर्माना अदा करना होगा।