रैगिंग की शिकायतों के खिलाफ अपील

आखिरी अपडेट Sep 5, 2022

कोई भी छात्र ऍण्‍टी-रैगिंग कमेटी द्वारा दी गयी किसी भी सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। आपका अपील प्राधिकारी इस बात पर निर्भर करेगा कि सजा का निर्णय कौन करता है। अपील करने के लिए सही प्राधिकरण खोजने के लिए नीचे देखें-

  • यदि आप किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के निर्णय से दुखी हैं, तो आपको विश्वविद्यालय के कुलपति से अपील करनी चाहिए
  • यदि आप विश्वविद्यालय के निर्णय से व्यथित हैं, तो आपको विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से अपील करनी चाहिए
  • यदि आप राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (संसद द्वारा स्थापित) के निर्णय से दुखी हैं, तो आपको उस संस्था के चांसलर / अध्यक्ष से अपील करनी चाहिए।

 

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

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