किसी विल के लिए प्रशासक या निष्पादक नियुक्त करना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसा प्रशासक या निष्पादक नियुक्त कर सकता है, जो उस स्थिति में आपकी विल काे निष्पादित करेगा –

  • यदि आपने अपनी विल में कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया हो।
  • यदि आपके द्वारा नियुक्त निष्पादक, निष्पादक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम न हो।
  • यदि आपके द्वारा नियुक्त निष्पादक, निष्पादक का दायित्व निभाने से इंकार कर दे।

यदि आप किसी ऐसी विल के लाभार्थी हों, जिसका कोई निष्पादक न हो या जिस व्यक्ति को निष्पादक के रूप में नामित किया गया हो, वह इन कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहता हो, तो आप एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अपनी विल के लिए कोई निष्पादक नामित किए बिना हो जाती है, तो उसके विल में उल्लिखित लाभार्थी द्वारा प्रशासन-पत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन-पत्र देना होगा। इसकी प्रक्रिया वही होगी, जो प्रोबेटर जारी करने की प्रक्रिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

वसीयत बदलना

आप अपनी इच्छानुसार जितनी बार चाहें अपनी वसीयत को बदल सकते हैं। वसीयत के पंजीकृत होने के बाद भी, आप के द्वारा इसमें परिवर्तन करना संभव है।

विल का पंजीकरण

विल का पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है।

प्रोबेट की प्रक्रिया

कुछ मामलों में आपको, एक वसीयत के लाभार्थी के रूप में अपना अधिकार स्थापित करने के लिए, उस वसीयत के ‘प्रोबेट’ को प्राप्त करना आवश्यक है।

वसीयत के लिये एक निष्पादक (Executor) की नियुक्ति

जिस व्यक्ति को आप अपनी मृत्यु के बाद, वसीयत में दिए गए अनुदेशों को निष्पादित करने अथार्त लागू करने का दायित्व सौंपते हैं, उसे आपकी विल का निष्पादक कहा जाता है।

मृत्यु के बाद भी भरण-पोषण का उत्तरदायित्व

माता-पिता के भरण-पोषण का कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिये, स्वयम् के मृत्यु के बाद भी रहती है।