बैंकों को अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए अनिवार्य रूप से एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण करने के लिए कहना चाहिए। जहां कहीं भी उपलब्ध हो, उन्हें अपने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए ई-मेल अलर्ट के लिए पंजीकरण करने के लिए कहना चाहिए।
एसएमएस अलर्ट अनिवार्य रूप से ग्राहकों को भेजे जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की स्थिति में जहां कहीं भी पंजीकृत हैं, ईमेल अलर्ट भेजे जा सकते हैं। ग्राहकों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के किसी भी अनधिकृत उपयोग तथा अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए और/या कार्ड आदि जैसे भुगतान साधन की हानि या चोरी की रिपोर्ट करने के लिए, बैंकों को ग्राहकों को कई 24×7 समर्पित चैनलों के माध्यम की सुविधा, (कम से कम, वेबसाइट, फोन बैंकिंग, एसएमएस, ई-मेल, इंस्टेंट वॉयस रिस्पांस, टोल-फ्री हेल्पलाइन, होम ब्रांच को रिपोर्ट करना, आदि) प्रदान करनी चाहिए। बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस और ई-मेल अलर्ट पर हीं ‘रिप्लाई’ भेज कर तुरंत उत्तर देने का अधिकार देना होगा, ताकि ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पर आपत्ति को सूचित करने के लिए वेब पेज या ई-मेल पते की खोज करने की आवश्यकता न हो।
बैंकों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की रिपोर्ट करने के विशिष्ट विकल्प के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक सीधा लिंक भी प्रदान करना होगा। हानि/धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पंजीकृत शिकायत संख्या के साथ शिकायत को स्वीकार करने वाले ग्राहकों को तत्काल प्रतिक्रिया (ऑटो प्रतिक्रिया सहित) भेजी जाए। बैंकों को अलर्ट की डिलीवरी का समय और तारीख और ग्राहक की प्रतिक्रिया की प्राप्ति, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड करना चाहिए।
जो ग्राहक बैंक को मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें बैंक एटीएम नकद निकासी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन की सुविधा नहीं दे सकते हैं। ग्राहक से अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, बैंकों को खाते में और अनधिकृत लेनदेन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।