कानून के अनुसार केवल आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशालाएं और आनुवंशिक क्लीनिक (पंजीकृत केंद्र) जो कानून के तहत पंजीकृत हैं, वे प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाओं का संचालन कर सकते हैं। चिकित्सकीय पेशेवरों सहित कोई भी पंजीकृत केंद्रों के अलावा किसी भी स्थान पर प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया नहीं कर सकता है।
ये पंजीकृत केंद्र केवल उन लोगों को (भुगतान पर या मानद आधार पर) नियुक्त कर सकते हैं जो गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम, 1996 के नियम 3 में निर्धारित इन न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।