भ्रूण हत्या और शिशु हत्या

आखिरी अपडेट Sep 6, 2022

यदि लिंग निर्धारण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बच्चे का गर्भपात हो जाता है, तो यह भ्रूण हत्या का अपराध होगा।

20 सप्ताह से पहले

यह एक अपराध है कि महिला को अपना गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया जाए और महिला की अनुमति के बिना डॉक्टर 20 सप्ताह से पहले गर्भपात कर दे।

20 सप्ताह के बाद

यदि कोई 20 सप्ताह के बाद न्यायालय की अनुमति के बिना गर्भपात कराता है तो उसने भ्रूण हत्या का अपराध किया है। न्यायालय केवल विशिष्ट परिस्थितियों में 20 सप्ताह के बाद गर्भपात करने की अनुमति देती है।

जन्म के बाद

किसी बच्चे के जन्म के बाद उसकी हत्या करना या उसकी मृत्यु करना एक अपराध है जो कि शिशु हत्या के कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

भ्रूण हत्या और शिशु हत्या की सजा 10 साल तक कारावास और/या जुर्माना है।

अनुमतिप्राप्त गर्भपात के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया गर्भपात संबंधी हमारे लेख को देखें।

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता कल्याण कोष

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उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती और निवारक उपाय

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता है
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उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।