यदि आपको आयकर से संबंधित कोई संदेह या शिकायत है, तो आप आयकर विभाग की टैक्स हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के लिए, आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
आयकर विभाग पुस्तिकाओं और पम्फ्लेट्स के माध्यम से उपयोगी टैक्स-सूचना भी जारी करता है। सामान्य प्रश्न
सरकार ने कुछ आयकर कार्यालयों में आयकर संपर्क केंद्र (आस्क e; ASK) स्थापित किए हैं। ये ऐसे केंद्र हैं जहां करदाता इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं और टैक्स संबंधी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं। आयकर सम्बंधित सामान्य पूछताछ के लिए, आयकर संपर्क केंद्र (आस्क e; ASK) को 1800 180 1961 पर कॉल करें।
ई-फाइलिंग रिटर्न
आप अपना रिटर्न ई-फाइलिंग के बारे में +91-80-46122000/91-80-26500026 पर पूछताछ कर सकते हैं।
धनवापसी/सुधार या रिफंड/संशोधन
रिफंड के बारे में पूछताछ करने या अपने टैक्स रिटर्न में सुधार/संशोधन करने के लिए, आप +91-80-46605200 पर कॉल कर सकते हैं।
शिकायतें
आपकी शिकायतों के समाधान के लिए आयकर विभाग के पास एक निर्धारित प्रक्रिया है।
आयकर संपर्क केंद्र करदाताओं के लिए उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करती है। आप यहां अपने नजदीकी आयकर संपर्क केंद्र (ASK) का पता लगा सकते हैं।
आयकर संपर्क केंद्र पर, शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट पहचान दी जाती है और मौके पर ही शिकायत का प्रासंगिक विवरण दर्ज किया जाता है। आपको अपनी शिकायत के लिए एक पावती पत्र प्राप्त होगी, साथ ही आपको यह भी पता चल पाएगा कि आपकी शिकायत का समाधान करने में कितना समय लगेगा। और भविष्य में पत्राचार के लिए संपर्क किए जाने वाले सभी कर्मचारी का नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर के बारे में भी आपको सूचित किया जाएगा।
विभाग द्वारा आपकी शिकायत के संबंध में निर्णय लेने के तुरंत बाद ही आपको सूचित किया जाएगा। यदि निर्णय आपके द्वारा अनुरोधित उपाय के अनुरूप नहीं है, तो आपको अपील के लिए उपलब्ध वैकल्पिक विकल्पों के साथ निर्णय के औचित्य या तर्गसंगतता के बारे में बताया जाएगा। आप यहाँ अपनी शिकायत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जमा कर सकते हैं।