यदि आपकी रैगिंग की जा रही है, तो आप कॉलेज के अधिकारियों, राष्ट्रीय हेल्पलाइन या पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि कोई अन्य व्यक्ति भी आपकी ओर से शिकायत कर सकता है। आप निम्न अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं-
राष्ट्रीय ऍण्टी-रैगिंग हेल्पलाइन
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पता स्थापित किया है, जिस पर आप रैगिंग के किसी मामले को लेकर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 है, और ईमेल पता helpline@antiragging.in है।
ऑनलाइन शिकायत
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक वेब पोर्टल स्थापित किया है जहाँ आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, यहां जाएं, जहां आपको कुछ विवरण देने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, कॉलेज, घटना का विवरण इत्यादि। आप अपनी शिकायत को “ट्रैक कम्प्लेंट” पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।
ऍण्टी-रैगिंग दस्ता
आप अपने कॉलेज के ऍण्टी-रैगिंग दस्ते के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह दस्ता शिकायत की जांच करेगा, वे मामले की प्रकृति और उसकी गंभीरता का निर्धारण करेंगे और ऍण्टी-रैगिंग कमेटी को अपनी सिफारिशें देंगे। समिति फिर रैगिंग के लिए जिम्मेदार छात्रों को दंडित करेगी।
कृपया ध्यान दें कि आप रैगिंग की शिकायत संकाय के किसी भी सदस्य या कॉलेज के प्रमुख के पास भी दर्ज करवा सकते हैं।
पुलिस
रैगिंग के गंभीर प्रकरण में, आप रैगिंग के लिए जिम्मेदार छात्रों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस मामले की जांच करेगी, और रैगिंग के लिए जिम्मेदार छात्रों को दंडित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
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