आप एक मतदाता पहचान पत्र, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके बनवा सकते हैं।
एक मतदाता पहचान पत्र बनवाना
चरण 1: आप मतदान करने के योग्य हैं यदि आप का नाम चुनावी सूची में शामिल है, अन्यथा आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। जाँच करें कि क्या आप यहाँ मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। अपना नाम सत्यापित करने के बारे में ज्यादा यहां पढ़ें।
चरण 2: जाँच करें कि आप किस श्रेणी के मतदाता हैं-सामान्य निर्वाचक, अप्रवासी भारतीय (एनआरआई -NRI) निर्वाचक, या सेवा (सर्विस-Service) निर्वाचक। यदि आप एक अप्रवासी भारतीय या सेवा निर्वाचक हैं, तो अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।
चरण 3: आप नामांकन, ऑनलाइन या ऑफलाइन (व्यक्तिगत) कर सकते हैं:
ऑनलाइन
सामान्य मतदाता (भारत के निवासी निर्वाचक), पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, और एक नए निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal – एनवीएसपी) पर फॉर्म 6 को भरना होगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। ज्यादा जानने क लिये यहां पढ़ें।
व्यक्तिगत रूप से
आप फॉर्म 6 की दो प्रतियों को भरकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं, यह फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रेशन/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है।
यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर रह हैं, तो इसे भर सकते हैंः
संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष; या
उन्हें संबोधित कर पोस्ट द्वारा फॉर्म को भेज सकते हैं; या
फॉर्म को अपने मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को सौंप सकते हैं।
चरण 4: आप ऑनलाइन नामांकन, या व्यक्तिगत रूप से नामांकन करना चाहते हैं, आपको अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे:
हाल ही में खिचवाई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और
आयु के प्रमाण की फोटो-प्रतियां (18-21 वर्ष के बीच के आवेदकों के लिए) और निवास का प्रमाण पत्र। ज्यादा जानने के लिये यहां पढ़ें।
चरण 5: एक बूथ स्तर का अधिकारी (Booth Level Officer -BLO ) आपके फॉर्म में दिए गए पते पर, आवेदन में दिए गए विवरण को सत्यापित करने के लिए जाएगा। मतदाता पहचान पत्र तैयार होने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी या तो इसे आपके पते पर भेज देगा या आपसे इसे निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय से एकत्र करने के लिये अनुरोध करेगा। आम तौर पर आवेदक को अपना मतदान पहचान पत्र प्राप्त करने में, आवेदन की तारीख से लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। आवेदक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal – एनवीएसपी) पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
चरण 6: निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) एक नोटिस, मतदाताओं के नामों की सूचि के एक ड्रॉफ्ट के साथ जारी करता है, ताकि आप किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकते हैं। यह सूची मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Election Officer, सीईओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है। आपत्ति दर्ज कराने के बारे में अधिक जानने के लिये यहां पढ़ें।
यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।
Bhuneshwar मोहले
August 11, 2024
न्यू राशन कार्ड
Alka Manral
August 20, 2024
आपको राशन कार्ड की आवश्यकता, पहचान प्रमाण (आईडी प्रूफ) प्राप्त करने के लिये, रियायती मूल्य पर अनाज खरीदने आदि के लिए, हो सकती है। नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन प्रक्रिया और व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया, दोनों नीचे दी गई हैं।
व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया
नया राशन कार्ड पाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें
चरण 1-आप आवेदन फॉर्म भरें, जिसे आप किसी भी सर्किल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी राज्यों के लिए संबंधित वेबसाइट के पोर्टलों को, यहां से देख सकते हैं।
चरण 2-आपको सभी संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि विभिन्न राज्यों में आवश्यक दस्तावेज़ें भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, फिर भी आपको आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
पहचान का प्रमाण
आपके परिवार की महिला मुखिया का पासपोर्ट-आकार का फोटो, जो एक राजपत्रित अधिकारी/ विधायक/ सांसद/ नगर पार्षद द्वारा सत्यापित हो
निवास का निर्दिष्ट प्रमाण (यदि आप अपने निवास का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो कार्यालय आपके पड़ोस के दो गवाहों के बयान दर्ज करेगा)
आय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
पिछले राशन कार्ड (यदि कोई हो तो) के समर्पण/रद्द (डिलीशन) करने का प्रमाण पत्र,
निर्धारित शुल्क। यह विभिन्न राज्यों का भिन्न-भिन्न होता है।
चरण 3 – आप सर्किल कार्यालय में अधिकारियों द्वारा अपने दस्तावेज़ों को सत्यापित करा सकते हैं।
चरण 4-आप अधिकारियों से अपनी पावती रसीद प्राप्त कर लें।
चरण 5– आप अपना राशन कार्ड, सर्कल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, या इसे अपने पते पर मंगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, राशन कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस काम के लिये विभिन्न राज्यों की समय सीमा भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, इसके लिये 2 महीने लग सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुविधा आपके राज्य में उपलब्ध है अथवा नहीं। कुछ राज्यों में आप अपने राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
एक बार आपको राशन कार्ड मिल जाता है, तब आप इसे अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आप इसके वेबसाइट पर जायें और संबंधित विवरण, जैसे राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आदि भरें, और अपना कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।