भारत में रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन या शिक्षा के स्थानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अवैध है। सड़कों जैसे पूरी तरह से खुली जगहों पर और अपने घर जैसी निजी जगहों पर धूम्रपान करना ठीक है।

धूम्रपान

यह अनुछेद  सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पाद बेचने के कानूनों पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 में निर्धारित कानून के बारे में जानकारी देता है।