इस्लामी निकाह के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की क्या जरूरत है?

किसी एक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से निकाह का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए । दूल्हा और दुल्हन दोनों को एजब ए क़ुबूल (क़ुबूल है) कहना होगा, जिसका अर्थ है “मैं सहमत हूं”।

निकाह की रस्म के दौरान यह उनकी अपनी इच्छा से और स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति की प्रक्रिया एक ही बैठक में की जानी चाहिए, यानी, एक बैठक में दिया गया प्रस्ताव और दूसरी बैठक में की गई स्वीकृति से वैध निकाह का गठन नहीं होगा।

हिंदू विवाह के लिए कम से कम आयु

कानून की नजर में हिंदू विवाह को वैध मानने के लिए, शादी के समय दुल्हे की आयु 21 वर्ष से ज्यादा और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो जानी चाहिए।

इस शर्त को पूरा ना करने की सजा सामान्य कारावास है जिसे पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना है जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये तक किया जा सकता है।

माता-पिता की ज़िम्मेदारी

अधिकतर अपराधों में, अपराध को साबित करने की ज़िम्मेदारी लोक अिभयोजक यानि सरकारी वकील पर होती है। परन्तु, इस कानून के तहत, यदि बाल विवाह हुआ है, तो यह माना जाएगा कि बच्चे के माता-पिता या उसके सरंक्षक बाल विवाह को रोकने में विफल रहे हैं।

यह जानना आवश्यक है कि कानून के तहत महिलाओं को जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती है, उन पर केवल जुर्माना लगाया जा सकता है।

ईसाई कानून के तहत विवाह करने की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं?

ईसाई कानून के तहत, एक नाबालिग को 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, और वह विधवा या विधुर नहीं हो। यदि विवाह करने वाले पक्षों में से एक नाबालिग है, तो उन्हें विवाह करने के लिए अपने पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। यदि उस पक्ष का पिता जीवित नहीं है, तो उसके अभिभावक द्वारा सहमति दी जानी चाहिए, और यदि कोई अभिभावक मौजूद नहीं है, तो माता द्वारा सहमति दी जानी चाहिए। यदि उनमें से कोई भी उस समय भारत का निवासी नहीं है, तो ऐसी किसी सहमति की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, बाल विवाह निषेध अधिनियम बच्चे (18 वर्ष से कम) से जुड़े प्रत्येक विवाह को बच्चे के विकल्प पर अमान्य बनाता है। कानून के अनुसार, बच्चा, यदि वह विकल्प चुनता है, तो विवाह को रद्द करने के लिए, वयस्क होने के दो साल के भीतर याचिका दायर कर सकता है। बाल विवाह के बारे में अधिक जानने के लिए, ‘बाल विवाह’ पर हमारे लेख को पढ़ें।

जब विवाह की प्रक्रिया एक लाइसेंस प्राप्त धार्मिक पादरी द्वारा संपन्न की जाती है

यदि कोई नाबालिग कानून के तहत विवाह करना चाहता है तो पादरी द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया नीचे दी गई है:

• जब किसी पादरी को विवाह के लिए नोटिस प्राप्त होता है, जहां दोनों पक्षों में से एक नाबालिग है, तो उन्हें जिले के विवाह रजिस्ट्रार को नोटिस अग्रेषित करना जरूरी होता है।

• फिर नोटिस को उस जिले के अन्य विवाह रजिस्ट्रारों को सौंपा जाएगा, और उनके कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर चिपकाया जाएगा।

• यदि सहमति देने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति, ऐसा करने से इंकार कर देता है, तो वे विवाह के प्रति पादरी को अपनी आपत्ति संबंधित लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं। ऐसे मामले में, पादरी द्वारा विवाह का कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक पादरी द्वारा तथ्यों की संतोषजनक रूप से जांच नहीं की जाती है। ऐसी आपत्ति सूचना प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले की जानी चाहिए।

• यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है, तब भी पादरी प्रमाण-पत्र देने से पहले नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।

• एक बार प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, विवाह संपन्न करने और पंजीकरण की शेष प्रक्रियाएं समान रहती हैं।

जब विवाह प्रक्रिया, विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में किया जाता है

यदि कोई नाबालिग कानून के तहत विवाह करना चाहता है तो विवाह रजिस्ट्रार द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया नीचे दी गई है:

• जब एक रजिस्ट्रार को विवाह के लिए नोटिस प्राप्त होता है, जहां दोनों पक्षों में से एक नाबालिग है, तो उन्हें उस जिले के अन्य विवाह रजिस्ट्रारों को नोटिस अग्रेषित करना होगा, और नोटिस की प्रतियां उनके कार्यालयों में प्रमुख स्थान पर चिपकाई जाएंगी।

• यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास सहमति देने का अधिकार है, ऐसा करने से इंकार करता है, तो वे विवाह के प्रति अपनी आपत्ति को संबंधित रजिस्ट्रार को लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं। ऐसे मामले में, रजिस्ट्रार द्वारा विवाह का कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा संतोषजनक जांच नहीं कर ली गई हो। ऐसी आपत्ति नोटिस प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले की जानी चाहिए।

• यदि सहमति रोकने वाला व्यक्ति विकृत दिमाग का है, या यदि वह व्यक्ति (पिता नहीं होने के कारण) अन्यायपूर्ण तरीके से सहमति रोकता है, तो पक्षकार न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शहरों में रहने वाले पक्ष सीधे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं, जबकि अन्य इसके लिए जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

• इसके अलावा, यदि रजिस्ट्रार को स्वयं सहमति रोकने वाले व्यक्ति के अधिकार के बारे में संदेह है, तो रजिस्ट्रार भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

• यदि कोई आपत्ति नहीं की जाती है, तब भी रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र देने से पहले नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों तक प्रतीक्षा कर सकता है।

• प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, विवाह और पंजीकरण के प्रदर्शन की प्रक्रिया समान रहती है।

 

इस्लामी निकाह के लिए योग्यता का मापदंड क्या हैं?

निकाह, कानूनी रूप से इस्लामी निकाह तब माना जायेगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

उम्र

एक जोड़ा तभी निकाह कर सकता है यदि वह दोनों युवावस्था (आमतौर पर 15 वर्ष) प्राप्त कर चुके हों।

मानसिक स्थिति

मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति निकाह कर सकता है अगर उसके सरंक्षक ने निकाह के लिए अनुमति दे दी हो। ‘सहमति देना’ या निकाह करने के लिए सहमत होना इस्लामी निकाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह माना जाता है कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति में निकाह करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर सरंक्षक इसके लिए सहमत हो तो कानून ऐसे निकाह की अनुमति देता है।

नाबालिग

एक लड़का या लड़की जो युवा नहीं है या नाबालिग है वह निकाह के लिए संविदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके सरंक्षक यौवन प्राप्त करने के बाद उनके निकाह के लिए संविदा कर सकते हैं।

रिश्ते की स्थिति और हिंदू विवाह कानून

विवाह के समय, आपका जीवन साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने अपनी पिछली जीवन साथी को तलाक नहीं दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप तलाकशुदा हैं तो आप दुबारा तब शादी कर सकते हैं जब आपका तलाक सभी तरीकों से पूर्ण हो गया हो।

विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी के साथ शादी कर चुके हैं जो किसी दूसरे से विवाह करने का प्रयास कर रहा है, तो आप अदालत में ‘सिविल निषेधाज्ञा’ का मामला दायर करके अपने जीवन साथी को विवाह करने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं।

आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऐसे में जबकि आपका पहला जीवन साथी अभी भी जीवित है किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना अपराध है – आपका पहला जीवन साथी आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है। यह द्विविवाह का कृत्य है। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है क्योंकि पहले जीवन साथी को ठोस सबूत पेश करना होगा – एडल्टरी या दूसरे विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा भी पर्याप्त नहीं है।

यदि यह साबित हो जाता है, तो आप 10 वर्ष के लिए जेल जा सकते हैं और आपको जुर्माना भी देना होगा।

बाल विवाह रद्द करना

बाल विवाह में जिस बच्चे का विवाह हुआ है उसके पास अपनी शादी रद्द करने यl उसे अपनी शादी को शून्यकरणीय करने का विकल्प है। आप निम्नलिखित उपाय करके बाल विवाह को खारिज कर सकते हैंः

आप केस को कहां दर्ज कर सकते हैं? 

शादी को रद्द करने के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए।

कौन-कौन लोग केस दर्ज करा सकते हैं?

यदि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति अवयस्क है तो याचिका उस व्यक्ति के सरंक्षक या वाद-मित्र के द्वारा ही दायर की जा सकती है। इस व्यक्ति को बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के साथ यह याचिका दर्ज करनी होगी, जिसको बाल विवाह रोकने का उत्तरदायित्व प्राप्त ।

आप कब तक ऐसा केस दर्ज करा सकते हैं? 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस याचिका को दायर करने की एक समय सीमा है। यह याचिका बच्चे के वयस्क होने के दो साल बाद तक ही दाखिल की जा सकती है। लड़कियों के लिए, उनकी शादी को रद्द करने के लिए ऐसी याचिका केवल 20 साल की उम्र तक और लड़कों के लिए 23 साल की उम्र तक दायर की जा सकती है।

ऐसे मामलों में न्यायालय क्या करता है?

जब इस तरह के बाल विवाह को रद किया जाता है तो जिला न्यायालय दोनों पक्षकारों को आदेश देता है की वह विवाह के समय दुसरे पक्ष से प्राप्त हुआ पूरा पैसा, गहने-आभूषण और अन्य उपहारों को लौटा दें। यदि वह उपहार वापस करने में असमर्थ रहे, तो उन्हें उपहारों के मूल्य के बराबर की राशि वापस करनी होगी।

विवाह प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा विवाह की प्रक्रिया क्या है?

कानून के अनुसार, विवाह प्रमाण-पत्र देने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति केवल दो भारतीय ईसाइयों के बीच विवाह को प्रमाणित कर सकता है, उनमें से कोई भी रोमन कैथोलिक धर्म से नहीं आता हो। इन प्रावधानों के तहत, कोई भी दो भारतीय ईसाई बिना प्रारंभिक नोटिस के विवाह कर सकते हैं, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों-

• दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से अधिक है और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

• उनमें से किसी की भी पत्नी या पति अभी तक जीवित नहीं हो।

• यदि वे प्रमाण-पत्र देने के लिए लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति और दो अन्य विश्वसनीय गवाहों के सामने कानून द्वारा निर्धारित शपथ लेते हैं।

दोनों पक्षों में से किसी एक से व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्राप्त होने पर, लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति यह देखेगा कि क्या उपर्युक्त मानदंडों को पूरा किया गया है या नहीं, और वह विवाह के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इस तरह का प्रमाण-पत्र हासिल करने की फीस चार आने यानी 25 पैसे है। यह प्रमाण-पत्र संपन्न विवाह की वैधता के निर्णायक प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।

इस्लामी निकाह के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं?

निकाह को वैध बनाने के लिए कुछ जरूरी कदम हैं जिनका पालन आवश्यक है :

प्रस्ताव और स्वीकृति

वैध निकाह के लिए एक व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से एक प्रस्ताव रखा जाना चाहिए और इसे दूसरे द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

सहमति

वैध निकाह के लिए सहमति एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है और यह मापदंड अलग-अलग सम्प्रदायों की कानूनी विचारधाराओं के अनुसार बदल जाता है।

गवाह

गवाह वे लोग हैं जो निकाह में उपस्थित होते हैं और यह बता सकते हैं कि निकाह हुआ था। एक वैध इस्लामी निकाह के लिए यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं।

निषिद्ध संबंध

एक परिवार और विस्तारित परिवार के भीतर कुछ रिश्ते निषिद्ध होते हैं, अर्थात, रीति रिवाजों के हिसाब से जो रिश्ते निषिद्ध हैं उनसे निकाह नहीं किया जा सकता। इस्लामिक कानून में कुछ सख्त निषेध रिश्तें हैं जिनका पालन करना ज़रूरी है।

हिंदू विवाह का पंजीकरण

हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 8 में हिंदू कानून कहता है कि राज्य सरकार विवाहों के पंजीकरण से संबंधित नियम बना सकती है। एक हिंदू मैरिज रजिस्टर है, जिसमें शादियों को दर्ज किया जाता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि आपकी शादी इसमें दर्ज नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका विवाह अमान्य है। यदि आप नीचे दी गई तालिका पर नज़र डालें, तो आप देख सकते हैं कि हिंदू विवाहों के लिए प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं।