मतदान और चुनाव

इस व्याख्या की मदद से आप भारत में मतदान कैसे कर सकते हैं और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी पा सकते हैं। 

यह व्याख्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव संचालन नियम, 1961, भारत का संविधान, 1950 और भारतीय दंड संहिता, 1860 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है।

 

मतदान दिवस से 2 दिन पहले

मतदान के दिन से पहले 48 घंटे (2 दिन) के समय में, चुनाव से जुड़े सभी तरह के प्रचार बंद हो जाते हैं – इसे मौन काल भी कहा जाता है। यह कानून विधानसभा और लोकसभा दोनों तरह के चुनावों पर लागू होता है।

कोई भी – चाहे वह आम आदमी, पत्रकार, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट, फिल्म अभिनेता, थिएटर कलाकार आदि हो – चुनाव संबंधी कोई भी प्रचार नहीं कर सकता।

मतदान से 48 घंटे पहले निम्नलिखित की अनुमति नहीं है:

अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसके सदस्य या उम्मीदवार इस मौन काल में ऊपर बताए गए, किसी भी काम को करते हैं, तो उन्हें 2 साल तक की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है।

लोकसभा चुनाव (आम चुनाव) क्या हैं?

लोकसभा चुनाव के माध्यम से आप संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

 

लोकसभा चुनावों में चुने हुए प्रतिनिधि संसद के निचले सदन (लोक सभा) में 5 साल  के लिए चुने जाते  है। 

 

लोकसभा चुनाव यह भी तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन चुनावों में जीतने वाली पार्टी तय करती है कि वह किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगी।

 

लोकसभा में हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। एक राज्य में कितने लोग रहते हैं, इसके आधार पर देश में हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय की जाती है। । हर एक  निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।

 

लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, 550 सदस्यों से बनी है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।   

लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। 

चुनाव से 48 घंटे पहले जनसभाएं करना

यह कानून ऐसी किसी भी चुनाव का प्रचार करने वाली जनसभा पर रोक लगता है, जो नीचे बताई गई हैंः

  • संगीत कार्यक्रम
  • नाट्य प्रदर्शन
  • जुलूस
  • मनोरंजन के दूसरे तरीके

कोई भी व्यक्ति मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले चुनाव से जुड़ी किसी भी जनसभा को बुला या करवा नहीं कर सकता है। साथ ही, इस तरह की जनसभाओं में शामिल और इन्हें संबोधित भी नहीं कर सकता है।

उदाहरण के लिए:

  • कोई भी उम्मीदवार मतदान से 48 घंटे पहले लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और खुद के लिए वोट भी नहीं मांग सकते हैं।
  • कोई भी नाटक या थिएटर ग्रुप मतदान के दिन किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों (किए गए कामों का) का प्रचार पर नाटक नहीं कर सकती है।

अगर कोई व्यक्ति या उम्मीदवार ऐसा करता है, तो उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

लोक सेवक

आप एक लोक सेवक हैं यदि आप:

• सरकार के लिए काम करते हैं

• आपके वेतन का भुगतान सरकार करती है

• आप जो काम करते हैं वह एक सार्वजनिक कर्तव्य है

आपको एक लोक सेवक तब भी माना जा सकता है यदि आप:

• नगर पालिका या पंचायत जैसे स्थानीय प्राधिकरण के लिए काम कर रहे हैं और वह आपकी तनख्वा का भुगतान कर रहे हैं।

• शैक्षणिक या सांस्कृतिक संस्थानों में कार्यरत हैं जिन्हें केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकार (पंचायत की तरह) से पैसा मिलता है।

• कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगी एक सहकारी समिति जिसको धन प्राप्त हो उस में काम करते हैं

  • सरकार, या
  • सरकार द्वारा पारित कानूनों द्वारा बनाई गई कंपनी, या
  • एक कंपनी जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है या जिसे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है,
  • या एक कंपनी जिसमें सरकार बहुमत शेयरधारक है।

• यदि आपको निम्नलिखित के द्वारा नियोजित और तनख्वा भुगतान किया जा रहा है:

  • केंद्रीय या राज्य कानूनों के तहत स्थापित कंपनी (जैसे, जीवन बीमा निगम),
  • या एक कंपनी जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर रही है , स्वामित्व या नियंत्रण में है,
  • या एक कंपनी जहां सरकार बहुमत शेयरधारक है (जैसे, एयर इंडिया लिमिटेड)।

 

आचार-संहिता (एमसीसी) कब लागू होता है?

चुनाव के घोषणा के साथ ही आचार-संहिता (एमसीसी) लागू हो जाती है।

लोकसभा चुनावों के लिए आम तौर पर आचार-संहिता तब लागू होता है जब भारत के चुनाव आयोग द्वारा चुनाव-कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, और तब तक लागू रहता है जब तक कि सभी निर्वाचन/लोकसभा क्षेत्रों के परिणाम न निकल जाए।

2019 के आम चुनावों के लिए, आचार-संहिता 10 मार्च, 2019 को लागू हुआ था, जब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, और यह 23 मई, 2019 तक लागू रहा, जिस दिन अंतिम परिणाम घोषित किया गाया।

अशांत क्षेत्र में सेना नियंत्रण

जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश के एक निश्चित क्षेत्र में खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और उस क्षेत्र पर सशस्त्र बलों के नियंत्रण की आवश्यकता है, तो ऐसे अशांत क्षेत्रों में AFSPA के प्रावधान लागू किए जाते हैं।

किसी क्षेत्र को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के लिए कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी गंभीर होनी चाहिए, जिसके आधार पर राज्यपाल/प्रशासक यह तय कर सकें कि वह क्षेत्र इतनी अशांत या खतरनाक स्थिति में है कि वहां सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।

इस तरह की घोषणा एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए और छह महीने की समाप्ति से पहले घोषणा की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

सरकार को यह घोषणा आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से करनी होती है, जिसे नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक या कानूनी सूचनाएं छपती हैं।

उदाहरण: भारत सरकार ने 1990 में जम्मू और कश्मीर को एक अशांत क्षेत्र घोषित किया था। उस दौरान विद्रोह और उग्रवाद में वृद्धि के कारण इसे एक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।

राज-द्रोह का अर्थ

जब कोई भी सरकार के प्रति घृणा या असंतोष या विद्रोह करने का प्रयास करता है, तब उसने देशद्रोह का कार्य किया है। देशद्रोह का कार्य निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक के माध्यम से किया जाता है:

-बोले या लिखे गए शब्दों से। -संकेत, वीडियो, चित्र या कार्टून जैसे दृश्यों के चित्रण से।

राजद्रोह के कार्य का परिणाम हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था हो, या हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का प्रयास होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में माना है कि राजद्रोह का कानून केवल वहीं लागू होता है, जहाँ

-एक व्यक्ति किसी हिंसा का कारण बनता है, या -एक व्यक्ति लोगों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

उदाहरण के लिए, एक गाँव के नेता, श्री रामपाल, एक भाषण देते हैं जहाँ वह लोगों को भारत से अलग होने के लिए सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कहते हैं। इसके चलते सार्वजनिक अव्यवस्था और दंगों होते हैं, और साथ-साथ सरकार के खिलाफ बहुत नफरत पैदा होती है। श्री रामपाल को देशद्रोह का उत्तरदायी माना जायेगा।