वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है?

राष्ट्रीय, राज्य और जिला संपर्क केंद्र टोल.फ्री नंबर 1950 है। यह नंबर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहता है। इसमें एक एजेंट आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी मांगेगा और फिर आप किसी भी मुद्दे पर मदद मांग सकते हैं।

आप इन जानकारियों को मांग सकते हैंः

  • मतदान या वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी जानकारी
  • फोन पर शिकायत दर्ज करना, वे आपको एक शिकायत आईडी नंबर भी देंगे, जिसे आप शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी ले सकते हैं
  • आपको होने वाली किसी भी चुनाव से जुड़ी समस्या पर आप यहां सुझाव मांग सकते हैं

ज्यादा जानकारी या जरूरी मदद के लिए आप अपने क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में सीईओ का नंबर 1800111400 है। साथ ही एक वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारे में यहां पढ़ें।

चुनाव के दौरान आप रिपोर्ट और शिकायत कैसे कर सकते हैं?

चुनाव के दौरान होने वाली शिकायतों को रिपोर्ट करने और शिकायत करने के कई विकल्प मौजूद हैं। अगर आपको अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों में कार्रवाई की कमी से जुड़ी कोई शिकायत है, तो चुनाव अधिकारियों से भी नीचे बताए तरीको से संपर्क कर सकते हैं:

अगर अधिकारी के पास जा रहे हैं
आप निर्वाचन क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र देकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप यहां से कार्यालय कहां हैं, ये पता लगा सकते हैं।

ऑनलाइन वेबसाइटें
चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल में आप सभी शिकायतें, सुझाव दर्ज कर सकते हैं या जानकारी दे सकते हैं।

ईमेल
आप किसी भी सुझाव या शिकायत के बारे में ईमेल भेज कर सकते हैं और किसी भी जानकारी को जानने का अनुरोध भी कर सकते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप complaints@eci.gov.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं । वहीं अगर आप एक विदेशी निर्वाचक हैं, तो आपoverseas.elector@eci.gov.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

मोबाइल एप्लीकेशन
अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर हैं, तो प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें। इस मोबाइल ऐप में अब आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में ज्यादा समझने के लिए सी-विजिल मैनुअल देखें।

डाक से
आप निर्वाचन क्षेत्रीय अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को डाक से पत्र भेजकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप यहां से कार्यालय कहां हैं, ये पता लगा सकते हैं।

सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का मतदाता का अधिकार (नोटा) क्या है?

उपरोक्त में से कोई नहीं (नोटा) एक विकल्प है, जो मतदाताओं को वोट डालते समय दिया गया है। यह मतदाताओं को दिए गए सभी उम्मीदवारों में से किसी को नहीं चुनने का अधिकार देता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उम्मीदवारों की सूची के आखिरी में नोटा का विकल्प होता है।

सर्विस वोटर के लिए प्रॉक्सी वोटिंग क्या है?

अगर आप नीचे बताई दो श्रेणियों में से किसी एक के सर्विस वोटर हैं, तो आपको अपने स्थायी (घर) निर्वाचन क्षेत्र में प्रॉक्सी के माध्यम से वोट करने का विकल्प मिलता है:

  • सशस्त्र बलों के सदस्य यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्य हैं
  • असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सशस्त्र बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व बल और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन के सदस्य हैं

अगर आप प्रॉक्सी वोटिंग के विकल्प को चुनते हैं, तो आप वर्गीकृत सेवा मतदाता (classified service voter) कहलाए जाते हैं।

यह विकल्प राज्य के सशस्त्र पुलिस बलों या विदेश में सेवारत सरकारी अधिकारियों और राजनयिकों के लिए नहीं है। आप अपने स्थायी निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, अगर:

  • वह व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र में कुछ समय से रह रहा हो और भारत का नागरिक हो
  • 18 साल या उससे ज्यादा हो
  • उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में वोटर के रूप में पंजीकरण करने पर प्रतिबंधित नहीं हों

प्रॉक्सी कैसे नियुक्त करें:

अपनी यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान के कमांडिंग ऑफिसर के सामने भरे हुए फॉर्म 13F पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद फाॅर्म को उस व्यक्ति को भेजें जिसे आप प्रॉक्सी नियुक्त कर रहे हैं। प्रॉक्सी को नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे और इसे आपके निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को देना होगा। अगर आप अपने स्थायी निर्वाचन क्षेत्र में हैं, तो आप और आपका प्रॉक्सी दोनों नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष फॉर्म 13F पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आप प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान तब तक कर सकते हैं, जब तक आप सर्विस वोटर हैं। रिटायरमेंट के बाद आप सर्विस वोटर नहीं रहते हैं।

एक बार प्राॅक्सी बन जाने के बाद, वह आपका प्राॅक्सी बना रहता है। उसकी मृत्यु होने या आप उनकी नियुक्ति रद्द करके पर वह आपका प्राॅक्सी नहीं रहता है। अगर आप पोस्टल बैलेट माध्यम से वोट करने के लिए इसे रद्द करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 13जी भरना होगा। और फिर इसे अपने रिटर्निंग अधिकारी को भेजना होगा। जैसे ही रिटर्निंग अधिकारी को भरा हुआ यह फॉर्म मिल जाएगा, वह प्रॉक्सी विकल्प रद्द कर दिया जाएगा।

प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कैसे करें?

आपका प्रॉक्सी आम वोटर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर आपका वोट डालेगा। आपका प्राॅक्सी दो वोट यानी एक अपने नाम पर और दूसरा आपका प्राॅक्सी वोट डालेगा। प्रॉक्सी आपके लिए जो वोट डालेगा, उसके लिए बाएं हाथ की बीच की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा।

एक सर्विस वोटर डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) को कैसे डालते हैं?

अगर आप अपने स्थायी निवास क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र में सर्विस वोटर के रूप में पंजीकृत हैं और चुनाव की घोषणा होने पर आपको कहीं और तैनात किया हो, तो आपके गृह निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी आपको और आपकी पत्नी को डाक मतपत्र भेजेंगे।

आपका वोट डलवाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी आपको नीचे बताए गए फॉर्म भेजेगा:

  • एक डाक मतपत्र (आपके मतदाता सूची नंबर और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म के पीछे लिखे गए प्रारंभिक ‘पीबी’ के साथ)
  • फॉर्म 13ए, यानी एक घोषणा पत्र जिसमें कहा गया है कि आपने अपना वोट डाल दिया है
  • फॉर्म 13बी यानी आपके चिह्नित मतपत्र को रखने के लिए एक कवर
  • फॉर्म 13सी यानी आपके भरे हुए फॉर्म 13ए और फॉर्म 13बी के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित करता एक कवर
  • फॉर्म 13डी यानी निर्देशों की एक काॅपी जिसमें बताया गया है कि आपको वोट कैसे डालना है, समय और तारीख के साथ कब तक आपको मतपत्र वापस भेजना है) स्रोत: ECI.GOV.IN’

अगर डाक मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी को नहीं मिलता है, तो वह आपको इसे डाक द्वारा दोबारा भेजेंगे। आप रिटर्निंग ऑफिसर से व्यक्तिगत रूप से भी डाक मतपत्र आपके पास पहुंचाने के लिए कह सकते हैं।

अगर किसी कारण से आपका डाक मतपत्र खराब हो जाता है और आप अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी से मतपत्र का दूसरा सेट भेजने और खराब हुए मतपत्र को वापस लौटाने के लिए कह सकते हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर मानता है कि मतपत्र वाकई में खराब हो गया है, तभी वह आपको दूसरा सेट भेजेंगे।

मतपत्र भेजने के समय को कम करने के लिए, चुनाव आयोग ने एक Electronically Transmitted Postal Ballots (ईटीपीबी) पद्धति बनाई है। ईटीपीबी का इस्तेमाल करके, रिटर्निंग अधिकारी आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र भेज सकता है और आप विशेष रूप से आपके लिए बने OTP का इस्तेमाल करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार OTP दर्ज कर लेने के बाद, आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप चुनाव आयोग के सेवा मतदाता पोर्टल पर जा सकते हैं।

एक बार जब आपको अपना मतपत्र (बैलेट) मिल जाए, तो सर्विस वोटर के रूप में मतदान करने के लिए नीचे बताए चरणों को करें1:

चरण 1 आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक (✓) या क्रॉस का निशान (x) लगाएं। आपको मतपत्र पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, जिससे आपकी पहचान उजागर हो।

चरण 2 यह घोषणा करते हुए फॉर्म 13ए भरें कि आपने अपना डाक मतपत्र डाल दिया है। फाॅर्म को नोटरी/वजीफा देने वाले मजिस्ट्रेट या अपने सशस्त्र बलों के विंग कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित करवाएं। अगर आप विदेश में काम कर रहे एक सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको इसे उस तैनात देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित करना होगा जहां आप तैनात हैं।

चरण 3 फॉर्म 13बी कवर पर अपने मतपत्र की क्रम संख्या नोट कर लें, अपने चिह्नित मतपत्र को इसके अंदर रखें और निर्देशों के अनुसार इसे सीलबन्द कर दें।

चरण 4 अब अपना सीलबंद फॉर्म 13ए और फॉर्म 13बी दिए गए लिफाफे (फॉर्म 13सी) में रखें। लिफाफा पहले से ही आपके रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित होगा। आपको अपने लिफाफे पर कोई डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं और डाक मतपत्र डालते हैं। इस स्थिति में, आप मतपत्र एयरमेल या राजनयिक पैकेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसे बताए गए समय और तारीख तक पोस्ट करें। अगर आप तय समय के बाद इसे भेजते हैं, तो आपका वोट नहीं गिना जाएगा।

सर्विस वोटर कैसे मतदान कर सकते हैं?

सर्विस वोटर अपना मतदान डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) या प्राॅक्सी के द्वारा करते हैं। डाक मतपत्र में मतपत्र मिलने के बाद, सर्विस वोटर को मतदान करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होता है-

चरण 1

  • आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक (✓) या क्रॉस का निशान (x) लगाएं।
  • आपको मतपत्र पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, जिससे आपकी पहचान हो सके।

चरण 2

  • यह घोषणा करते हुए फॉर्म 13ए भरें कि आपने अपना डाक मतपत्र डाल दिया है। फाॅर्म को नोटरी/वजीफा देने वाले मजिस्ट्रेट या अपने सशस्त्र बलों के विंग कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित करवाएं।
  • अगर आप विदेश में काम कर रहे एक सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको इसे उस तैनात देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित करवाना होगा, जहां आप तैनात हैं।

चरण 3

  • फॉर्म 13बी कवर पर अपने मतपत्र की क्रम संख्या नोट कर लें, अपने चिह्नित मतपत्र को इसके अंदर रखें और निर्देशों के अनुसार इसे सीलबन्द कर दें।

चरण 4

  • अब अपना सीलबंद फॉर्म 13ए और फॉर्म 13बी दिए गए लिफाफे (फॉर्म 13सी) में रखें। लिफाफा पहले से ही आपके रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित होगा।
  • आपको अपने लिफाफे पर कोई डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है।
  • अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं, जो अपना डाक मतपत्र डालते हैं। इस स्थिति में आप मतपत्र एयरमेल या राजनयिक पैकेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसे बताए गए समय और तारीख तक पोस्ट करें।

अगर आप तय समय के बाद इसे भेजते हैं, तो आपका वोट नहीं गिना जाएगा।

सर्विस वोटर मतदान करने के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?

आप अपने स्थायी निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सर्विस वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं आपके पास उस स्थान पर भी आम मतदाता के रूप में पंजीकरण करने का विकल्प भी है जहां आप तैनात (सैन्य छावनी क्षेत्र) हैं।

लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ शर्तें जरूरी हैः

  • आपको काफी समय तक अपने परिवार के साथ पोस्टिंग के स्थान पर रहना होगा, या
  • आप उस पोस्टिंग के स्थान पर 3 साल या उससे ज्यादा समय के कार्यकाल में हो
  • आप एक समय में केवल एक ही स्थान के निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण कर सकते हैं। इसलिए, जब आप पंजीकरण फार्म दाखिल कर रहे हों, तो आपको घोषणा करनी होगी कि आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं हैं।

पंजीकरण कैसे करें
अगर आप एक सर्विस वोटर हैं या सर्विस वोटर की पत्नी हैं, तो आपको मतदान पंजीकरण करने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा:

चरण 1: आप जिस सेवा श्रेणी में आते हैं, उससे संबंधित फाॅर्म को भरें। सशस्त्र बल (तीनों सेना) (फॉर्म 2) सशस्त्र पुलिस (फॉर्म 2ए) दूतावासों और मिशनों में कार्यरत राजनयिक/अधिकारी (देश बाहर रहने वाले सरकारी कर्मचारी) (फॉर्म 3)

चरण 2: फाॅर्म को जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें। आप जहां पंजीकरण कर रहे है, उस स्थान/निर्वाचन क्षेत्र के रिकॉर्ड कार्यालय या नोडल अधिकारी के पास फाॅर्म को जमा करें ।

सर्विस वोटर कौन है?

आप एक सर्विस वोटर हैं, अगर आप:

  • सशस्त्र बलों के सदस्य यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना में हैं
  • असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सीमा सशस्त्र बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जनरल इंजीनियरिंग
  • रिजर्व बल और सीमा सड़क विकास बोर्ड के तहत सीमा सड़क संगठन के सदस्य हैं
  • किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, जो उस राज्य के बाहर काम कर रहे हैं
  • वह व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत है, जैसे भारत के बाहर दूतावासों और उच्चायोगों के लिए काम करने वाले लोग।

ऊपर बताए गए कामों में काम करने वाले व्यक्तियों की पत्नियां भी सर्विस वोटर हैं ऊपर बताए गई किसी भी सेवा को छोड़ने या सेवानिवृत्त होने पर, आपको सर्विस वोटर नहीं माना जाएगा।

एनआरआई कैसे वोट कर सकते हैं?

अगर आप एनआरआई हैं, तो भी आपको भारत में वोट देने का अधिकार है। आप अपने पासपोर्ट में दिए गए पते के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।
इसके लिए आपको फाॅर्म 6ए भरना होगा। आप इस आप इस फॉर्म को चुनावी पंजीकरण कार्यालय एक फाॅर्म लेकर या चुनाव आयोग की वेबसाइट से इस फाॅर्म की काॅपी डाउनलोड करके व्यक्तिगत रूप से भी भर सकते हैं। यह फॉर्म फ्री होगा, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे बताए दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा:

  • एक हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
  • पासपोर्ट की स्वप्रमाणित काॅपी जिनमें आपकी फोटो और भारत का पता हो।\
  • वैध की वीज़ा बताने वाले पासपोर्ट के पेज की काॅपी

फॉर्म जमा करन
जब आप व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा करते हैंए तो आपको अपना पासपोर्ट और दूसरे ओरिजनल दस्तावेज अपने साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास ले जाने जाते हैं। ताकि वह इन सब जानकारी को सत्यापित कर सके। अगर आप फॉर्म डाक से भेज रहे हैं तो देखे लें कि सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हों और फॉर्म के साथ संलग्न हों।

सत्यापन
एक बूथ लेवल अधिकारी आपके पासपोर्ट में दी गई सभी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए आपके पासपोर्ट में बताए घर के पते पर जाएगा। और अगर आपके निवास स्थान और दूसरी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी दस्तावेजों को भारतीय मिशन को भेज देगा।

किसी मतदाता को चुनावी सूची से कैसे हटा सकते हैं?

किसी मतदाता को मतदाता सूची से हटाना संभव है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाताओं के नाम सूची ड्राफ्ट के साथ एक नोटिस जारी करता है। ताकि आप नोटिस में दिए किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकें। यह सूची सभी राजनीतिक पार्टियों को भी भेजी जाती है। इस सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों पर भी लगाया जाता है।

आपत्ति दाखिल करना
अगर आप निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारी को बताना चाहते हैं कि कोई मतदाता जिसे आप जानते हैं वह पते में बदलाव या मतदाता की मृत्यु जैसे किसी भी कारण से उस निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सूची में शामिल नहीं हो सकता है। तो आपको फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज करनी होगी। इस फॉर्म को भरकर आप किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची हटा सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी जानने वाले की मृत्यु हो गई है या उसने दो अलग-अलग जगहों पर मतदाता पंजीकरण कराया है, तो आप ये सारी जानकारी फॉर्म 7 में भर सकते हैं। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास जाकर फॉर्म 7 की काॅपी ले सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके या इसे ऑनलाइन भर भी सकते हैं।

समय सीमा
नोटिस छापने की तारीख से फॉर्म 7 भरकर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय होता है। आपत्ति आप अकेले या अपने परिवार के सदस्यों की ओर से कर सकते हैं। आप एक बार में एक ही आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

फॉर्म जमा करना
आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को खुद से, डाक से या ऑनलाइन फॉर्म जमा करते हैं, तो अधिकारी फाॅर्म को तब ही संज्ञान में लेगा, जब फॉर्म पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान हो। साथ ही फॉर्म में दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम शामिल हो आपत्ति फॉर्म में दी गई कोई भी जानकारी खाली ना हो और “पता नहीं है” जैसी बातें फॉर्म में नहीं लिखनी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदनों को देखेगा, अगर उसे लगता है कि आपके द्वारा की गई आपत्ति वैध है तो वह इसकी अनुमति दे देगा। लेकिन अगर उसे और ज्यादा जानकारी की जरूरत होगी, तो वह निर्णय लेने से पहले जांच करेगा। वह आपसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या आपके द्वारा की गई आपत्ति की जानकारी को साबित करने के लिए सबूत मांग सकता है।