वाहनों की चोरी

किसी और के वाहन (वाहनों), जैसे स्कूटी, कार, साइकिल आदि को उनकी सहमति के बिना ले जाना चोरी माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम ने अपनी कार पार्क की है, और शाम उसे ले जाता है, तो इसे चोरी माना जाएगा।

यह 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडनीय है। यदि आपका वाहन चोरी हो गया है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उसे समझने के लिए यहां पढ़ें।

रैगिंग के खिलाफ शिकायत

यदि आपकी रैगिंग की जा रही है, तो आप कॉलेज के अधिकारियों, राष्ट्रीय हेल्पलाइन या पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि कोई अन्य व्यक्ति भी आपकी ओर से शिकायत कर सकता है। आप निम्न अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं-

राष्ट्रीय ऍण्‍टी-रैगिंग हेल्पलाइन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल पता स्थापित किया है, जिस पर आप रैगिंग के किसी मामले को लेकर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 है, और ईमेल पता helpline@antiragging.in है।

ऑनलाइन शिकायत

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक वेब पोर्टल स्थापित किया है जहाँ आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, यहां जाएं, जहां आपको कुछ विवरण देने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, कॉलेज, घटना का विवरण इत्यादि। आप अपनी शिकायत को “ट्रैक कम्‍प्‍लेंट” पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।

ऍण्‍टी-रैगिंग दस्‍ता

आप अपने कॉलेज के ऍण्‍टी-रैगिंग दस्‍ते के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह दस्ता शिकायत की जांच करेगा, वे मामले की प्रकृति और उसकी गंभीरता का निर्धारण करेंगे और ऍण्‍टी-रैगिंग कमेटी को अपनी सिफारिशें देंगे। समिति फिर रैगिंग के लिए जिम्मेदार छात्रों को दंडित करेगी।

कृपया ध्यान दें कि आप रैगिंग की शिकायत संकाय के किसी भी सदस्य या कॉलेज के प्रमुख के पास भी दर्ज करवा सकते हैं।

पुलिस

रैगिंग के गंभीर प्रकरण में, आप रैगिंग के लिए जिम्मेदार छात्रों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस मामले की जांच करेगी, और रैगिंग के लिए जिम्मेदार छात्रों को दंडित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

अधिक जानने के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

एक बच्चे का यौन प्रच्छेदन (सेक्सुअल पेनिट्रेशन)

जब किसी वस्तु या किसी भी शरीर के भाग को किसी बच्चे के शरीर के किसी भाग में घुंसाया या प्रच्छेदित (पेनिट्रेट) किया जाता है, तो इसे एक अपराध माना जाता है जिसे ‘प्रच्छेदक यौन आक्रमण’ (पैनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) कहा जाता है।

निम्नलिखित क्रियाएं प्रच्छेदक यौन आक्रमण (पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) की श्रेणी में आती हैं:

  • किसी भी बच्चे के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग, या शरीर के किसी अन्य भाग या वस्तु को घुसाना।
  • किसी बच्चे को उसके अपने लिंग को, किसी अन्य व्यक्ति या चीज़ में घुसाने के लिए मजबूर करना।
  • किसी बच्चे के साथ ‘मुख मैथुन’ करना, या किसी बच्चे को किसी और के साथ मुख मैथुन करने के लिए मजबूर करना।

इस अपराध के लिए सजा, जुर्माना के साथ साथ, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।

LGBTQ+ व्यक्तियों को तालाबंद कर रखना

यदि आपको किसी खास जगह से बाहर जाने से रोका जाता है, या आपको किसी खास क्षेत्र के अंदर बाधित कर दिया गया है, उदाहरण के लिए, यदि आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, तो आपको गैरकानूनी ढ़ंग से रोक कर रक्खा गया है। इस तरह के कृत्य को नाजायज बंधक बनाना कहते हैं, और जिसने आपको बंधक बनाया है उसे 1 साल तक की जेल की सजा और / या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

यदि आपका परिवार, आपको अपने साथी से मिलने या साथ होने से रोकने के लिए या, आपके अपने नये लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास को व्यक्त करने पर गुस्सा होने के चलते, आपको जबरन घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो यह कानूनन अपराध है, और कोई भी आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरन बंदी नहीं बना सकता है, क्यों कि यह आपकी आज़ादी, और आपके घूमने की आजादी का उल्लंघन है।

अपनी सहायता के लिए लोगों से संपर्क करें

  • ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने और तत्काल मदद पाने के लिए, आप कॉल कर सकते हैं:
  • ऐसे हेल्पलाइन, जो पुलिस अधिकारियों को आपकी मदद के लिये भेजें, या आपको तत्काल कदम उठाने के लिए आपका मार्गदर्शन करें।
  • गैरसरकारी संगठनें, जो आपको ऐसी परिस्थितियों से मुक्त करने में सक्षम हैं।
  • करीबी और भरोसेमंद परिवार के सदस्य और दोस्त।

शिकायत दर्ज करना

आप अपनी लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना निकटतम पुलिस स्टेशन का रुख कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करा सकते हैं, जिसने आपको बंदी बना कर रक्खा हो, या आपको नाजायज तरीके से बंधक बनाया हुआ हो। आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 340/342 के अंतर्गत एक प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी होगी।

अपराध दोहराने की सजा

अगर किसी को पूर्व में भी बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और बाद में उन्हें फिर से बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे (आजीवन कारावास (व्यक्ति के शेष जीवन पर्यन्त कारावास) या मृत्युदण्ड की सजा मिलती है।

आप चिकित्सा उपचार कैसे ले सकते हैं?

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय में शारीरिक हिंसा पर जानकारियां दी गई है, जिससे कुछ पाठकों को असहज महसूस हो सकता है। 

एसिड अटैक सर्वाइवर के इलाज की चिकित्सा प्रक्रिया इस प्रकार है:

चरण 1: पहला कदम और तत्काल उपचार 

सर्वाइवर को तत्काल चिकित्सा उपचार देने के लिए निकटतम अस्पताल ले जाया जाना चाहिए। उपचार मुफ्त दिया जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए और सर्वाइवर को स्थिर करने की कोशिश की जानी चाहिए। सर्वाइवर को चिकित्सा सहायता प्रदान करने से इनकार करने वाले किसी भी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

चरण 2: सर्वाइवर का चिकित्सा उपचार 

एक बार जब सर्वाइवर प्राथमिक उपचार प्राप्त कर लेता है, तो उसे या तो आगे के इलाज के लिए विशेषीकृत अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है या उसका उसी अस्पताल में इलाज किया जा सकता है, अगर संस्थान के पास ऐसा करने की सुविधा है।

चरण 3: सर्वाइवर के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र 

जिस अस्पताल में सर्वाइवर का पहले इलाज किया जा रहा है, उस अस्पताल को उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र देना चाहिए, जिसमें यह लिखा गया हो कि वह व्यक्ति एसिड अटैक का सर्वाइवर है। इस प्रमाणपत्र का उपयोग उपचार और अन्य सर्जरी या किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की योजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिसका व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है। इसके अलावा, इसे पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

सेक्सुअल फ़ेव़र या डिमांड क्या है?

[जारी चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है। 

यदि कोई पुरूष किसी महिला से उनकी सहमति के बिना और उनकी अरुचि के बावजूद यौन संबंध बनाने की मांग करता है या सेक्सुअल डिमांड रखता है, तो ऐसा करना एक अपराध है। कानून के तहत केवल पुरुष को ही अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है।

यदि अनुरोध या डिमांड के बाद भी कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुँचाता है या किसी प्रकार का बलपूर्वक व्यवहार करता है, तो ऐसे कार्यों के लिए और अधिक/कड़ी सजा है। यदि अपराधी का व्यवहार किसी महिला को चोट पहुँचाता है, भय पैदा करता है या परेशान करता है और उसकी सहमति के बिना किया जाता है, तो इसका मतलब है कि अपराधी ने उस पर बल प्रयोग किया है।

सेक्सुअल फ़ेवर या डिमांड करने पर तीन साल तक की जेल की सजा और जुर्माना है।

कार्य स्थल पर यौन शोषण 

यदि किसी महिला के साथ उनके कार्यस्थल पर ऐसा कुछ होता है, तो उसके पास न केवल पुलिस के पास जाने का विकल्प होता है, बल्कि वे आंतरिक समिति के पास भी शिकायत दर्ज करा सकती है, जो यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कार्यस्थलों में एक आंतरिक तंत्र है।

इस कानून के तहत क्या अपराध और दंड आते हैं?

इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-संयोजनीय है।

अपराध दंड
चिकित्सा पेशेवर या कोई भी व्यक्ति, जो एक पंजीकृत केंद्र का मालिक है, या एक पंजीकृत केंद्र में कार्यरत है या अपनी पेशेवर या तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, उसके द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर उसे निम्न दंड भुगतना होगा। पहली बार अपराध करने पर-3 साल तक की जेल, साथ ही 10000 रुपये तक का जुर्माना। बाद के अपराधों के लिए-5 साल तक की जेल के साथ 50,000 रुपये तक का जुर्माना।
चिकित्सकों और पंजीकृत चिकित्सकों के लिएः जब तक मामला निपटाया नहीं जाता और दोषसिद्ध होने पर रजिस्टर से प्रथम अपराध के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए उनका नाम हटा दिया जाता है तब तक पंजीकरण का निलंबन। कोई भी व्यक्ति जो लैंगिक चयन या प्रसव पूर्व निदान प्रक्रियाओं की मांग कर रहा है और कानून तोड़ रहा है (उन गर्भवती महिलाओं को छोड़कर जो इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर है)। पहली बार अपराध करने पर -3 साल तक की जेल, साथ ही 50,000 रुपये तक का जुर्माना। बाद के अपराधों के लिए-5 साल तक की जेल के साथ ही 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना।
लैंगिक निर्धारण या लैंगिक चयन सुविधाओं का विज्ञापन 3 साल तक की जेल, साथ ही 10,000 रुपये तक का जुर्माना।

 

कंप्यूटर से संबंधित डेटा की चोरी

कभी-कभी, कंप्यूटर पर संग्रहीत आपका व्यक्तिगत डेटा चोरी हो सकता है। यह भी एक प्रकार की चोरी है।

पहचान की चोरी वह कार्य है जब कोई व्यक्ति आपकी किसी विशिष्ट पहचान सुविधा का उपयोग करता है, जैसे कि आपका पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, आदि। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपका पासवर्ड चुराता है और इसका उपयोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से एक तस्वीर पोस्ट करने के लिए करता है। यह 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है।

जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के संचार उपकरण का उपयोग करके किसी को धोखा देने के लिए नकली पहचान ग्रहण करता है, तो उसे प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि राम दिखाता है कि श्याम ऑनलाइन है। यह 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय है।

कंप्यूटर से संबंधित डेटा की चोरी के बारे में शिकायत

कंप्यूटर से संबंधित डेटा की चोरी के मामले में, कृपया इसमें शामिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए यहां देखें।

रैगिंग की शिकायतों के खिलाफ अपील

कोई भी छात्र ऍण्‍टी-रैगिंग कमेटी द्वारा दी गयी किसी भी सजा के खिलाफ अपील कर सकता है। आपका अपील प्राधिकारी इस बात पर निर्भर करेगा कि सजा का निर्णय कौन करता है। अपील करने के लिए सही प्राधिकरण खोजने के लिए नीचे देखें-

  • यदि आप किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के निर्णय से दुखी हैं, तो आपको विश्वविद्यालय के कुलपति से अपील करनी चाहिए
  • यदि आप विश्वविद्यालय के निर्णय से व्यथित हैं, तो आपको विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से अपील करनी चाहिए
  • यदि आप राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (संसद द्वारा स्थापित) के निर्णय से दुखी हैं, तो आपको उस संस्था के चांसलर / अध्यक्ष से अपील करनी चाहिए।

 

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें