साइबर स्टॉकिंग

यदि कोई व्यक्ति किसी महिला द्वारा उपयोग किए गए निम्नलिखित पर नज़र रखता है, तो इसे साइबर स्टॉकिंग माना जायेगा:

  • इंटरनेट
  • ईमेल
  • इलेक्ट्रॉनिक संचार का कोई भी दूसरा रूप
  • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

उदाहरण के लिए, यदि किसी को यह स्पष्ट करने के बावजूद कि आप उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने में रुचि नहीं रखते हैं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे संपर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है।

जो कोई भी आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, यदि पहली बार दोषी पाया गया, तो उसे तीन वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, और दूसरी बार दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। 1)

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अज्ञात धमकियाँ और ब्लैकमेलिंग

यदि आपको ऑनलाइन अज्ञात धमकियाँ मिलती हैं या आपको ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जाता है, तो आप साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए, यह जानना ज़रूरी नहीं है कि अपराध के लिए कौन जिम्मेदार है। भले ही आपको पूरी जानकारी न हो, परंतु आपको जो कुछ भी पता है उसे आपको पुलिस को बताने की कोशिश करनी चाहिए। आपको धमकी देने या ब्लैकमेल करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सज़ा हो सकती है।1)

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अपमानजनक भाषा और फोटोशॉपिंग

यदि कोई आपके खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है या आपकी तस्वीर में अपमानजनक या यौन रूप से फेरबदल करता है, तो उस व्यक्ति को 1)कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। अपमानजनक भाषा या तस्वीर या वीडियो को निम्न से संबंधित होना चाहिए:

  • आपके प्रति यौन रुचि या यौन इच्छा की भावना या खुलासे से या;
  • यौन मामलों में किसी भी अत्यधिक रुचि से या;
  • ऐसी सामग्री से, जो ऑनलाइन पढ़ने या देखने पर आपके चरित्र को हानि पहुंचाए या दूषित करे, जैसे कि पोर्नोग्राफी।

पहली बार दोषी सिद्ध होने पर तीन वर्ष तक की जेल और पांच लाख तक के जुर्माने की सज़ा है और दूसरी बार दोषी सिद्ध होने पर जेल की सज़ा पांच वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माना दस लाख तक हो सकता है।

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शारीरिक कष्ट पहुँचाने की धमकियाँ

आपको शारीरिक कष्ट या उत्पीड़न की धमकियों से ऑनलाइन डराया जा सकता है, और इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको फेसबुक पर मैसेज करता है कि वो आपको मारेगा, तो यह शारीरिक कष्ट की धमकी माना जायेगा। आप संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कानूनी शब्दों में, इसे आपराधिक धमकी कहा जाता है, और इसके लिए दो वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सज़ा का प्रावधान है 1)

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पहचान की चोरी

पहचान की चोरी का मतलब किसी के द्वारा बेईमानी से आपका पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य विशिष्ट पहचान फीचर की चोरी करना और उपयोग करना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका क्लासमेट आपका इंस्टाग्राम पासवर्ड चुराता है, तो यह पहचान की चोरी का उदाहरण है।

पहचान की चोरी के लिए तीन वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सज़ा है 1)

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प्रतिरूपण

प्रतिरूपण का मतलब है किसी कंप्यूटर या संचार उपकरण के उपयोग के माध्यम से किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से एक नकली पहचान बनाना। उदाहरण के लिए, यदि कोई आप बनकर आपके फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से फ़ोटो पोस्ट करता है, तो यह प्रतिरूपण का मामला है।

प्रतिरूपण के लिए तीन वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सज़ा है।

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अश्लील सामग्री और यौन उत्पीड़न

यदि अश्लील सामग्री साझा की जाती है या आप ऑनलाइन यौन उत्पीड़न का सामना करते हैं तो कानून अलग-अलग तरह के अपराध के लिए सज़ा देता है:

अश्लील सामग्री ऑनलाइन प्रकाशित या वितरित करना

यदि कोई अश्लील सामग्री ऑनलाइन प्रकाशित या वितरित करता है, तो इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई नग्न महिला की तस्वीरें प्रकाशित करता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की जेल और पांच लाख तक के जुर्माने की सज़ा, और बाद में फ़िर कभी दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की जेल और दस लाख तक के जुर्माने की सज़ा के साथ, यह दंडनीय1) है।

ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित करना जो स्पष्ट रूप से यौन कार्य प्रदर्शित करती है

इसके अलावा, यदि कोई ऐसी सामग्री प्रकाशित या वितरित करता है जो स्पष्ट रूप से यौन कार्य प्रदर्शित करती है, तो इसे भी एक अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संभोग में संलग्न दो लोगों का वीडियो उनकी अनुमति के बिना प्रकाशित करता है, तो उसे कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक की जेल और दस लाख तक के जुर्माने की सज़ा, और बाद में फ़िर कभी दोषी पाए जाने पर सात वर्ष तक की जेल और दस लाख तक के जुर्माने की सज़ा के साथ, यह दंडनीय2) है।

अश्लील सामग्री दिखाना

किसी महिला को उसकी मर्ज़ी के बिना अश्लील सामग्री दिखाने को यौन उत्पीड़न माना जाता है, और कानून के तहत यह एक अपराध है।3) इसके लिए तीन वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सज़ा का प्रावधान है

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आपके व्यक्तिगत फ़ोटो/वीडियो

यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके व्यक्तिगत फ़ोटो या वीडियो को प्रकाशित या वितरित करता है, तो इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें लेता है और उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रकाशित करता है, तो उसने गोपनीयता के उल्लंघन का अपराध किया है1)। इसके लिए तीन वर्ष तक की जेल या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सज़ा हो सकती है।

कामकाजी महिला की तस्वीरें लेना, देखना या प्रसारित करना भी अपराध है। इसे वॉइयूरिज़म(तांक-झांक)2) करना कहते हैंऔर इसके लिए 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सज़ा है।

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अपमानित करना

यदि कोई जानबूझकर और बदले की भावना से कुछ कहता या लिखता है जिससे आपके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान होता है, तो इसे कानून के तहत अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके धर्म को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अप्रिय नामों से संबोधित करके अपमानित करता है।

ऐसे कार्यों के लिए तीन वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों1) ही सज़ा का प्रावधान है।

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अकाउंट पर कब्ज़ा या अनधिकृत एक्सेस करना

यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके ऑनलाइन अकाउंट पर कब्जा कर लेता है, आपके डेटा या हार्डवेयर/सॉफ़्टवेयर को आपके कंप्यूटर पर एक्सेस करता है, तो वह व्यक्ति अनधिकृत एक्सेस1) के अपराध का दोषी है। जैसे कि यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस कर लेता है।

इस तरह के अपराध के लिए अपराधी आपको एक करोड़ रुपये तक की धनराशि के माध्यम से क्षति/ मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, यह साबित करना ज़रूरी है कि अपराधी ने आपके अकाउंट को बेईमानी2) से एक्सेस किया है

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