नये पैन नंबर पाने के लिए प्रक्रिया

आप पैन नंबर के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।

पैन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रक्रिया इस प्रकार है :

चरण 1: आप आयकर विभाग (ITD) की वेबसाइट पर जाकर यह पता लगा सकते हैं कि आपको पहले से पैन नंबर आवंटित है या नहीं।

चरण 2 : पैन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन, नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर किया जा सकता है।

चरण 3 : नये पैन नंबर का आवेदन जमा करने के लिए, प्रवासी भारतीयों सहित सारे भारतीय नागरिकों को एनएसडीएल (NSDL) वेबसाइट पर फॉर्म 49ए 1) का चयन करना होगा। यहां फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म 49ए भरने के विस्तृत निर्देश, यहां पढ़ें। आपके ईमेल पते पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा, जिसका उपयोग आप अपने दर्ज किये गये विवरणों को सुरक्षित (सेव) करने, और बाद में उन्‍हें संपादित (एडिट) करने के लिए कर सकते हैं।

चरण 4: आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आवेदन के साथ सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ें जमा किये जाएं। आवेदक के नाम के साथ पहचान का एक प्रमाण (पीओआई), उनके पते का प्रमाण (पीओए), और उनकी जन्मतिथि का प्रमाण, प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2) कृपया ध्यान दें कि पैन नंबर के लिए आधार/आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrolment ID) उद्धृत करना अनिवार्य है। 3) दस्तावेज़ों की समेकित सूची यहां देखें। पीओआई/पीओए में दिये गये नाम और आवेदन फॉर्म में लिखे गये नाम, ये सभी नाम एकदम एक जैसे ही होने चाहिए।

यदि आवेदक नाबालिग है (आवेदन के समय 18 साल से कम उम्र का होना), तो ऐसे नाबालिग के माता-पिता/अभिभावकों में से, किसी एक के भी दस्तावेज़ों को आवेदक के पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा।

चरण 5 : आवेदक, पैन नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन, इस तरह भर सकता है :

i) ऑनलाइन डेटा प्रविष्ट करने के बाद, भौतिक रूप से फॉर्म और दस्तावेज़ों का प्रस्तुतीकरण

ii) ‘आधार’ आधारित ई-केवाईसी (e-KYC)

iii) स्कैन आधारित-‘आधार’ आधारित ई-हस्‍ताक्षर (e-Sign)

iv) स्कैन आधारित-डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट-DSC)

अधिक जानकारी के लिए, यहाँ पढ़ें।

चरण 6 : पैन नंबर का आवेदन करने के लिए देय प्रोसेसिंग शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आपको भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं। अपने लिये, लागू शुल्क के विवरण का पता, यहां लगाएं। 4) ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट-बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आप ऑनलाइन आवेदन के लिए किये गये अपने वित्तीय लेनदेन की स्थिति की जांच कर यहां सकते हैं।

चरण 7 : सफल भुगतान होने पर, एक पावती पर्ची बनायी जाएगी, जो आपको ईमेल के माध्यम से भी मिलेगा। एनएसडीएल (NSDL) को भेजने के लिए आप इसे सुरक्षित (सेव) कर लें, और प्रिंट कर लें। आप अपनी पावती पुनः, यहां (यदि आवेदन,16 जुलाई, 2016 के बाद हुआ है) से, या यहाँ (यदि आवेदन,15 जुलाई, 2016 को या उससे पहले हुआ है) से प्राप्‍त कर सकते हैं।

चरण 8 : पैन नंबर के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन में, दस्तावेज़ों को जमा करने के लिये आप भौतिक पर्याय चुन सकते हैं, जिसमें आप एनएसडीएल (NSDL) के पते पर अपने भौतिक दस्तावेज़ों को भेज सकते हैं। पर कागज रहित (पेपरलेस) आवेदन पर्याय के लिये, जैसे ई-केवाईसी (e-KYC), ई-साइन (e-Sign) आधारित या डीएससी (DSC) आधारित आवेदन, भौतिक दस्तावेज़ों को एनएसडीएल (NSDL) भेजने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ पढ़ें।

चरण 9 : आवेदक अपने पैन नंबर आवेदन की स्थिति, अपने विशेष पावती संख्या (Acknowledgement Number) का उपयोग करके, यहां ट्रैक कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप एक एसएमएस (SMS) -”NSDLPAN <space> 15-अंकीय पावती संख्या’ को 57575 पर भेज सकते हैं।

चरण 10: आयकर विभाग द्वारा एक नया पैन नंबर आवंटित किया जाता है और एनएसडीएल (NSDL) के द्वारा, एक आवंटन पत्र के साथ एक मुद्रित पैन कार्ड, आवेदक को भेज दिया जाता है। आम तौर पर, इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 2 सप्‍ताह लगते हैं। आप अपना ई-पैन कार्ड भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आप एक कंपनी के कॉर्पोरेट आवेदक हैं या एक विदेशी नागरिक, आप तब भी पैन नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त मदद और सहायता की ज़रूरत है, तो कृपया यहां देखें।

 

पैन नंबर के लिए आवेदन करना (व्यक्तिगत तौर पर/रूबरू होकर)

चरण 1 : अपने पैन नंबर के लिए एक भौतिक आवेदन, आपके समीप किसी भी टिन सुविधा केंद्र (TIN Facilitation Centre, टिन-एफसी) या एनएसडीएल (NSDL) के पैन केंद्र पर जमा कर सकते हैं। अपने करीब के टिन-एफसी सह पैन केंद्रों (TIN-FCs cum PAN Centres) का पता यहां लगाएं। आप अपने निकटतम अनन्य/विशिष्ट पैन केंद्र का पता यहां लगा सकते हैं।

चरण 2 : फॉर्म 49ए भरें, जिसे यहां से डाउनलोड किया जा सकता है। आप यह सुनिश्चित करें कि पैन नंबर के लिए आवेदन के साथ आवश्यक सहायक सभी दस्तावेज जमा किये गये हैं। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में ऊपर दिये गये चरण 4 को देखें।

चरण 3 : आपका शुल्क विवरण 5) इस बात पर निर्भर करता है कि आपको भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है या नहीं।

यदि भौतिक पैन कार्ड को भारतीय पते पर भेजा जाना है, तो आपकी फीस 107 रुपये (टैक्‍स सहित) है। यदि एक भौतिक पैन कार्ड को किसी विदेशी पते पर भेजा जाना है, तो आपकी फीस 1,017 रुपये (टैक्‍स सहित) है।

ई-पैन (e-PAN) कार्ड, जो आपके ईमेल पते पर भेजा जायेगा, उसके लिए शुल्क .72 रुपये (टैक्‍स सहित) है।

चरण 4 : अपनी पावती पर्ची प्राप्त कर लें।

चरण 5 : आप अपने पैन नंबर आवेदन की स्थिति, विशिष्ट पावती संख्या (Acknowledgement Number) का उपयोग करके, यहां ट्रैक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, ऑनलाइन आवेदन अनुभाग में ऊपर दिया गया चरण 9 को देखें।

चरण 6 : NSDL द्वारा आवेदक को, एक मुद्रित पैन कार्ड के साथ एक आवंटन पत्र भेजा जाता है। आम तौर पर, इस प्रक्रिया को पूरे होने में लगभग 2 सप्ताह लगते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस अखबार की रिपोर्ट को पढ़ें 

पैन कार्ड

स्थायी खाता संख्या, पैन (Permanent Account Number, PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक अभिज्ञापक (आइडेन्टीफायर/identifier) है। प्रत्येक कर-निर्धारिती (असेसी /assessee)/करदाता, जैसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि, को एक अनन्य (यूनिक) पैन नंबर जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे पहले से एक पैन नंबर आवंटित किया गया है, वह कोई दूसरा पैन नंबर को, न रख सकता है, न पाने के लिये आवेदन कर सकता है।

शुरुआत में, आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना होगा। जब आपका पैन नंबर तैयार हो जाता है, तो आपको एक पैन कार्ड दिया जाएगा जिस पर आपका पैन नंबर का विवरण लिखा रहेगा। पैन कार्ड को, देश में कहीं भी पहचान के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड /मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन आदि के लिए आवेदन करते समय, पहचान के प्रमाण के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

आप एक ई-पैन (e-PAN) को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) का उपयोग करके, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया, एक डिजिटल हस्ताक्षरित पैन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में है।

पैन नंबर, एक स्थायी संख्या है और जब एक बार आप नया पैन नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उसे कभी भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, आपके पैन कार्ड के विवरण को अपडेट किया जा सकता है।

अतः, आप एक आवेदन कर सकते हैं: एक नया पैन कार्ड लेने के लिये, जब आपके पास पहले से पैन नंबर है।

आपके मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में कोई परिवर्तन या सुधार करने की परिस्थिति में। इस स्थिति में, आपको जारी किया गया नया पैन कार्ड में, वही पहले वाला पैन नंबर होगा, लेकिन बदले हुए विवरण के साथ।

आप के पास पैन नंबर के लिए आवेदन करने का विकल्प है, क्योंकि यह करों के भुगतान, बैंक खाते के आवेदन आदि के लिए उपयोगी है। हालांकि, पैन नंबर के लिए आवेदन करना, आपके लिये हमेशा वैकल्पिक नहीं होता है। पैन कार्ड का होना, मौजूदा सभी निर्धारिती, करदाताओं और उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जो अपने लिये, या अन्य लोगों की ओर से, आयकर भरते हैं। आयकर भरते समय आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।

इसके अलावा, यदि आप ऐसे आर्थिक या वित्तीय लेनदेन में भाग लेना चाहते हैं जहां पैन नंबर अनिवार्य है, तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। इन लेन देन में शामिल है:

  • किसी होटल/रेस्तरां के बिल, या बिलों का एक समय में, नकद में भुगतान, यदि वह पचास हजार रुपये से अधिक का हो।
  • किसी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में, या किसी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए, नकद में एक समय में भुगतान, यदि वह पचास हजार रुपये से अधिक का हो।
  • दस लाख रुपये से अधिक की किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद।
  • किसी भी प्रकार की वस्तुएं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि प्रति लेनदेन दो लाख रुपये से अधिक का हो।
  • यदि आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना अनिवार्य है और आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) आपको, 10,000.रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

नया पैन कार्ड

अगर आपके पास पहले से ही एक पैन नंबर है तो भी आप एक नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण 1 : कोई भी आवेदक जिसके पास पहले से ही एक पैन नंबर है, और वह एक नया पैन कार्ड पाना चाहता है, तो वह यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। यह फॉर्म किसी भी TIN-FC या नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़‍िटरी लिमिटेड (NSDL) के पैन सेंटर पर भी उपलब्ध है। एक ही फॉर्म, भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए भी लागू है। विवरण अपडेट करने के लिए संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स का चयन करें।

चरण 2 : आपको आवश्यक शुल्क के साथ किसी भी केंद्र में फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ हैंः

  • पहचान, पते और जन्म तिथि का प्रमाण
  • पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड की प्रतिलिपि, या पैन आवंटन पत्र)
  • दस्तावेज़ों की समेकित सूची और लागू शुल्क यहां देखे जा सकते हैं।

चरण 3 : आपका आवेदन अनुरोध आय कर विभाग (Income Tax Department – ITD) को भेजा जाता है और फिर एक नया पैन कार्ड प्रिंट कर के, उसे आपको भेजा जाता है।

नये पैन कार्ड के लिए, आप यहां क्लिक करके भी पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण (री-प्रिंट) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (जब डेटा में कोई परिवर्तन करना आवश्यक न हो)। यह सुविधा केवल उन पैन नंबर धारकों के लिए उपलब्ध है, जिनके नवीनतम पैन नंबर आवेदन को एनएसडीएल (NSDL) आयकर विभाग के e-Gov और/या e-Filing पोर्टल के माध्यम से संसाधित (प्रोसेस) किया गया था। पैन कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को संसाधित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ों समेत कोई भी आवेदन पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, यहां दिये गये दिशानिर्देश पढ़ें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

पैन कार्ड में परिवर्तन करवाना

आप अपने मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप विवरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको नया पैन कार्ड जारी होगा, जिसमें सूचनाएं तो इच्छित परिवर्तन के साथ होगी, लेकिन पैन नंबर पहले वाला ही होगा।

पैन कार्ड के डेटा में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी नए पैन नंबर आवंटन के आवेदन की प्रक्रिया।

चरण 1: जो आवेदक पहले से ही पैन नंबर प्राप्त कर चुके हैं और वो नया पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, या मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म एनएसडीएल (NSDL) के किसी भी टिन-एफसी (TIN-FC) या पैन केंद्र पर भी उपलब्ध हैं। एक ही फॉर्म भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर भारतीय-नागरिकों के लिए भी उपयुक्त है। विवरण का परिवर्तन करने के लिए, संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स को चुनें।

चरण 2: आपको किसी भी ऐसे केंद्र पर फॉर्म और संबंधित प्रमाण पत्र, आवश्यक शुल्क के साथ, जमा करने होंगे। आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं:

  • पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण
  • पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड या पैन आवंटन पत्र की प्रतिलिपि)
  • पैन कार्ड के डेटा में बदलाव का समर्थन करने वाले अनुरोध का प्रमाण
  • प्रमाण पत्रों की समेकित सूची और उसके देय शुल्कों के बारे में यहां से पता किया जा सकता है।

चरण 3: आवेदन के अनुरोध को डेटाबेस में परिवर्तन के लिए आयकर विभाग (ITD) को भेज दिया जाता है और पुष्टि के बाद, एक नए पैन कार्ड को मुद्रित (प्रिंट) किया जाता है, तथा आवेदक को भेज दिया जाता है।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।