किसी डॉक्टर के सामान्य कर्तव्य

ऊपर दिए गए कर्तव्यों के अलावा एक डॉक्टर के कुछ सामान्य कर्तव्य भी होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करना। पंजीकरण के बाद, राज्य चिकित्सा काउंसिल डॉक्टर को एक पंजीकरण संख्या देती है। इसे रोगियों को दिए गए सभी पर्चे, प्रमाण पत्र, धन प्राप्ति में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  • दवाओं के जेनेरिक नामों का उपयोग। किसी दवा का जेनेरिक नाम निर्दिष्ट ब्रांड नाम के बजाए उसके रासायनिक नाम या ड्रग के रासायनिक संरचना को संदर्भित करता है।

रोगी की देखभाल में उच्चतम गुणवत्ता का आश्वासन। आगे के डॉक्टरों को निम्नलिखित चीज़ें करनी चाहिए:

  • जिनके पास उचित शिक्षा नहीं है या जिनके पास उचित नैतिक चरित्र नहीं है उन लोगों को इस पेशे में दाखिल नहीं होने देना चाहिए।
  • किसी ऐसे पेशेवर अभ्यास के लिए नियुक्त न करें, जो किसी भी चिकित्सा कानून के तहत पंजीकृत या सूचीबद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर एक नर्स को काम पर रख रहा है, तो यह कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पंजीकृत नर्स है, जो अभ्यास करने के योग्य है।
  • पेशे के अन्य सदस्यों के अनैतिक आचरण को उजागर करना।
  • डॉक्टरों को सेवा देने से पहले अपनी फीस की घोषणा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर के व्यक्तिगत वित्तीय हितों को रोगी के चिकित्सा हितों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए।
  • देश के कानूनों का गलत इस्तेमाल नहीं करना और दूसरों को भी इसका लाभ उठाने में मदद नहीं करना।

मरीजों के प्रति कर्तव्य

  • हालांकि एक डॉक्टर उनके पास आने वाले हर मरीज का इलाज करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन उन्हें हमेशा किसी बीमार और घायल के कॉल का जवाब देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक डॉक्टर मरीज को किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे सकता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में उन्हें मरीजों का इलाज कर देना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को मरीजों को इलाज से इनकार मनमानी तरीके से नहीं करनी चाहिए।
  • एक डॉक्टर को धैर्यवान और सहज होना चाहिए, और हर एक मरीज की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। मरीज की स्थिति की बताते समय, डॉक्टर को न तो मरीज की स्थिति की गंभीरता को कम करना चाहिए, और न ही उसे बढ़ा-चढ़ा कर बताना चाहिए।
  • उसके द्वारा किसी भी मरीज को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब डॉक्टर किसी मरीज़ का इलाज शुरू कर देता है, तो उसे मरीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और मरीज और मरीज के परिवार को पर्याप्त सूचना दिए बिना इलाज से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टरों को जानबूझकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जिसके चलते कोई मरीज आवश्यक चिकित्सीय देखभाल से वंचित हो जाय।

यदि आपका डॉक्टर इनमें से किसी भी या इन सभी कर्तव्यों में विफल रहा है, तो आप उनके खिलाफ उचित फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एक डॉक्टर / चिकित्सा पेशेवर द्वारा दुराचार

कानून के अनुसार, किसी भी डॉक्टर द्वारा अपने कर्तव्यों का उल्लंघन ‘दुराचार’ के रूप में माना जाता है, और इसके परिणामस्वरूप डॉक्टर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है। इसके अलावा, कुछ अन्य कृत्य भी हैं, जो ‘दुराचार’ के तहत आते हैं, और इनके तहत भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जैसे:

अनुचित या कपटपूर्ण गतिविधियां

  • मरीज के साथ व्यभिचार या अनुचित व्यवहार करना, या किसी मरीज के साथ अनुचित संबंध अपने पेशेवर पद का दुरुपयोग करके बनाना।
  • नैतिक क्रूरता / आपराधिक कृत्यों से जुड़े वैसे अपराध, जिसके लिए न्यायालय द्वारा सजा दी जाती है।
  • महिला भ्रूण का गर्भपात कराने के उद्देश्य से, उसके लिंग का पता लगाना।
  • किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र, रिपोर्ट, या ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, और देना जो असत्य, भ्रामक या अनुचित हैं।
  • बिना किसी चिकित्सीय, सर्जिकल या मनोवैज्ञानिक कारण के गर्भपात करना, या गैरकानूनी ऑपरेशन करना, या अयोग्य व्यक्तियों को ऐसा करने देना।

मरीज की सूचनाओं की गोपनीयता

रोगों और उपचारों के बारे में वैसे लेखों को छापना और साक्षात्कार देना, जिसका प्रभाव विज्ञापन के तौर पर या पेशे की बढ़ोतरी के लिये किया जा सकता हो। हालांकि एक चिकित्सा पेशेवर अपने नाम के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ रहन सहन के मामलों में प्रेस में लिखने के लिये स्वतंत्र हैं। वे अपने नाम के तहत सार्वजनिक व्याख्यान दे सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, और इनकी घोषणा प्रेस में भी कर सकते हैं।

उन्हें मरीज की उन गोपनीय जानकारियों को खुलासा करने की अनुमति, जो डॉक्टर को उनके पेशेवर व्यवहार के चलते पता चला है, निम्नलिखित मामलों के तहत दी जाती है:

  • न्यायालय में पीठासीन न्यायिक अधिकारी के आदेश के तहत;
  • उन परिस्थितियों में जहां एक विशिष्ट व्यक्ति को और / या समुदाय को गंभीर और ज्ञात खतरा है; तथा
  • दर्ज किये गये रोगों के मामले में।

मरीजों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें या उनके केस रिपोर्ट को प्रकाशित करना। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर किसी भी चिकित्सा या अन्य पत्रिका में मरीज की पहचान को प्रकाशित नहीं कर सकता है। अगर पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, तो मरीज की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

मरीज को उपचार से इनकार करना

चिकित्सीय कारण होने के बावजूद बांझपन, जन्म नियंत्रण, खतना और गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति करना या उसमें सहायता करना, केवल धार्मिक आधार पर इनकार किया जा सकता है। हालांकि, चिकित्सक उपचार करने से तब भी इनकार कर सकते हैं यदि वे मानते हैं कि इसके उपचार के लिये उनके पास पर्याप्त योग्यता नहीं है।

ऑपरेशन या उपचार का संचालन करना

नाबालिग, या खुद मरीज के मामले में पति या पत्नी, माता-पिता या अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ऑपरेशन करना। इसके अतिरिक्त, ऐसे ऑपरेशन जिनमें बांझपन हो सकता है उस मामले में पति और पत्नी दोनों की सहमति लेने की आवश्यकता होती है।

इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या कृतिम गर्भाधारण, महिला मरीज, उसके पति और दाता (डोनर) की सूचित सहमति के बिना कराना। हालांकि, महिला मरीज को लिखित सहमति देना आवश्यक है। पर्याप्त जानकारियां, उद्देश्य, तरीकों, खतरों, और असुविधाओं के बारे में बताना, और की जाने वाली प्रक्रियाओं की संभावित विफलताओं और संभावित संयोगों और खतरों के बारे में भी बताना, डॉक्टर का कर्तव्य है।

फिर भी ये सभी, पेशे के दुराचार के प्रकारों की संपूर्ण सूची नहीं है। ऊपर दी गई परिस्थितियों के अलावा भी कई ऐसे और अनकहे कृत्य हैं जो पेशे के दुराचार के योग्य हो सकते हैं और जिस पर, उपयुक्त जिम्मेदार चिकित्सा परिषद उस पर कार्रवाई कर सकती है।

चिकित्सा पेशेवर (मेडिकल प्रोफेशनल) के खिलाफ शिकायत दर्ज करना

आप पेशेवर दुराचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां पर भारत के सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल की सूची दी गई है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल छह महीने से अधिक समय तक शिकायत पर फैसला नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एमसीआई के पास स्वयम् स्टेट काउंसिल से मामले को वापस लेकर, और इसे खुद के पास स्थानांतरित करने का अधिकार है।

यदि कोई व्यक्ति स्टेट मेडिकल काउंसिल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह काउंसिल के आदेश के 60 दिनों के अंदर निर्णय को चुनौती देने के लिए एमसीआई के पास जा सकता है। हालांकि, अगर समय 60 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, तो एमसीआई उस व्यक्ति की शिकायत को स्वीकार कर भी सकती है, या नहीं भी।

सज़ा

शिकायत प्राप्त होने के बाद, संबंधित मेडिकल काउंसिल उस पेशेवर की सुनवाई करेगा। इसके अलावा, यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो सजा काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, काउंसिल उस पेशेवर के नाम को संबंधित रजिस्टर से, एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए, या पूरी तरह से हटाने के लिए निर्देशित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह पेशेवर उस अवधि के लिए चिकित्सीय पेशा नहीं कर पाएगा।