कानूनी हिंदू विवाह

किसी शादी को हिंदू विवाह के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए, निम्नलिखित शर्तें जरूर पूरी की जानी चाहिएः

  • कानून की नजर में दंपति को हिंदू होना चाहिए।
  • विवाह करते समय पति की आयु 21 वर्ष और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • पति और पत्नी दोनों स्वस्थ चित्त हों।
  • एक दूसरे से विवाह करते समय ना तो पति विवाहित हो सकता है ना ही पत्नी।
  • पति और पत्नी निषिद्ध संबंध में ना हों।
  • पति और पत्नी एक दूसरे के सपिंदा ना हों।

यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो कानून आपके विवाह को वैध नहीं मान सकता, और कुछ मामलों में, आपको सजा भी हो सकती है।

हिंदू जीवन साथी

यदि आप यह देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपने ऊपर लागू होने वाले अधिनियम की बुनियादी शर्त को पूरा कर लिया है, तो आपको निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह में से एक होना पड़ेगाः

  • कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हो और वीरशैव, लिंगायत में भी शामिल हो सकता है या ब्रह्म, प्रार्थना, या आर्य समाज का अनुयायी हो सकता है।
  • कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हो।
  • कोई अन्य व्यक्ति जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो और जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी, या यहूदी न हो। हालांकि यदि आप यह साबित कर सकते हों कि कोई हिंदू कानून या उस कानून के हिस्से के तौर पर कोई रीति या प्रथा उस समाज/कबीला/जाति को संचालित करती है, तो आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी कर सकते हैं।

हिंदू विवाह के लिए कम से कम आयु

कानून की नजर में हिंदू विवाह को वैध मानने के लिए, शादी के समय दुल्हे की आयु 21 वर्ष से ज्यादा और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो जानी चाहिए।

इस शर्त को पूरा ना करने की सजा सामान्य कारावास है जिसे पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना है जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये तक किया जा सकता है।

रिश्ते की स्थिति और हिंदू विवाह कानून

विवाह के समय, आपका जीवन साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने अपनी पिछली जीवन साथी को तलाक नहीं दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप तलाकशुदा हैं तो आप दुबारा तब शादी कर सकते हैं जब आपका तलाक सभी तरीकों से पूर्ण हो गया हो।

विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवन साथी नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी के साथ शादी कर चुके हैं जो किसी दूसरे से विवाह करने का प्रयास कर रहा है, तो आप अदालत में ‘सिविल निषेधाज्ञा’ का मामला दायर करके अपने जीवन साथी को विवाह करने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं।

आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ऐसे में जबकि आपका पहला जीवन साथी अभी भी जीवित है किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना अपराध है – आपका पहला जीवन साथी आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है। यह द्विविवाह का कृत्य है। यह कोई आसान प्रक्रिया नहीं है क्योंकि पहले जीवन साथी को ठोस सबूत पेश करना होगा – एडल्टरी या दूसरे विवाह से जन्म लेने वाला बच्चा भी पर्याप्त नहीं है।

यदि यह साबित हो जाता है, तो आप 10 वर्ष के लिए जेल जा सकते हैं और आपको जुर्माना भी देना होगा।

हिंदू विवाह का पंजीकरण

हिंदू विवाह अधिनियम, धारा 8 में हिंदू कानून कहता है कि राज्य सरकार विवाहों के पंजीकरण से संबंधित नियम बना सकती है। एक हिंदू मैरिज रजिस्टर है, जिसमें शादियों को दर्ज किया जाता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि आपकी शादी इसमें दर्ज नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका विवाह अमान्य है। यदि आप नीचे दी गई तालिका पर नज़र डालें, तो आप देख सकते हैं कि हिंदू विवाहों के लिए प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं।