कानून के लिए राज्य सरकारों को अपने मुख्यालय में एससी और एसटी सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता है।
इस प्रकोष्ठ का नेतृत्व राज्य के पुलिस निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठों से अपेक्षा की जाती है कि वे:
• चिन्हित क्षेत्र का सर्वेक्षण करें
• चिन्हित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखें
• किसी चिन्हित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल की तैनाती या विशेष पुलिस की स्थापना की सिफारिश करें
• इस विशेष कानून के तहत अपराध के संभावित कारणों की जांच करें
• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बहाल उत्पन्न करें
• चिन्हित क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में नोडल और विशेष अधिकारी को सूचित करें
• विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई जांच और स्थल निरीक्षण के बारे में पूछताछ
• उन मामलों में पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछताछ करें जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है
• लोक सेवकों की जानबूझकर की गई लापरवाही के बारे में पूछताछ करें
• इस कानून के तहत दर्ज मामलों की स्थिति की समीक्षा करें