आप तलाक का मामला तभी दायर कर सकते हैं जब आपके पास हिंदू कानून में मान्यता प्राप्त कोई कारण हो। ये कारण आपके जीवनसाथी द्वारा दुर्व्यवहार से लेकर मानसिक विकार से पीड़ित आपके जीवनसाथी तक हो सकते हैं।
भारत में, कानून विशिष्ट कारणों का प्रावधान करता है जिसके तहत आप तलाक के लिए केस फाइल कर सकते हैं।
दुर्व्यवहार
• जब आपका जीवनसाथी आपके प्रति क्रूरता कर रहा हो।
• जब आपके पति या पत्नी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो।
• जब आपके जीवनसाथी ने आपको छोड़ दिया हो।
बीमारी
• जब आपका जीवनसाथी किसी यौन रोग से पीड़ित हो जो आपको भी लग सकता है।
• जब आपके जीवनसाथी को कोई मानसिक विकार हो।
जीवनसाथी की अनुपस्थिति
• जब आपका जीवनसाथी आपसे अलग हो गया हो।
• जब आपके पति या पत्नी को 7 साल या उससे अधिक समय से मृत मान लिया गया हो।
• जब आपके जीवनसाथी ने किसी धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश कर संसार का त्याग कर दिया हो।
• जब आप और आपके पति या पत्नी एक वर्ष से अधिक समय तक एक साथ वापस नहीं आए हैं, तब भी जब न्यायालय द्वारा न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित की गई हो।
• न्यायालय द्वारा आपको या आपके जीवनसाथी को आपके वैवाहिक दायित्वों को फिर से शुरू करने के लिए कहने का आदेश पारित करने के बाद भी, एक वर्ष से अधिक समय से कोई भी दायित्व पूरा न किया गया हो।