यह कानून कुछ सीमित परिस्थितियों में प्रसव से पूर्व निदान की प्रक्रियाओं के उपयोग की अनुमति देता है।
भ्रूण में क्रमोसोमल संबंधी असामान्यताओं, जेनेटिक मेटाबोलिक रोगों, हीमोग्लोबिनोपैथी, लिंग से जुड़े जेनेटिक रोगों, जन्मजात विसंगतियों और अन्य असामान्यताओं या बीमारियों का पता लगाने के लिए प्रसव से पूर्व निदान की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
उपर्युक्त असामान्यताओं का पता लगाने के लिए गर्भवती महिला की लिखित सहमति लेनी चाहिए, ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए आवश्यक है कि :
• गर्भवती महिला 35 वर्ष से अधिक आयु की है;
• गर्भवती महिला को दो या अधिक स्वतः गर्भपात या भ्रूण हानि हुई है;
• गर्भवती महिला द्वारा औषधि, विकिरण, संक्रमण या रसायन जैसे संभावित लाभकारी एजेंट लिए गए हैं।
• गर्भवती महिला या उसके पति को मानसिक कमज़ोरी या शारीरिक विकृतियों का कोई पारिवारिक इतिहास रहा हो।
जैसा कि कानून में कहा गया है, यदि इन स्थितियों को पूरा करने के बाद प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया संचालित की जाती है तो गर्भवती महिला पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति को इसका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए।