यदि किसी व्यक्ति ने विवाह रजिस्ट्रार द्वारा या उसकी उपस्थिति में अपनी विवाह कराने का नोटिस दिया है, और रजिस्ट्रार ने विवाह का प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया है, तो वह व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहरों में रहने वाले लोग सीधे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं, जबकि वहां नहीं रहने वाले लोग जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
नाबालिग विवाह के संबंध में शिकायतें
विवाह रजिस्ट्रार को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि नोटिस की प्राप्ति का प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके, जब एक पक्ष नाबालिग हो (ईसाई विवाह के लिए 21 वर्ष से कम)। हालांकि, यदि कोई प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए 14 दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, तो वे नोटिस के 14 दिनों के भीतर नोटिस प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि, यह विकल्प केवल कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के निवासियों के लिए उपलब्ध है।