बलपूर्वक यौन व्यवहार क्या है?

आखिरी अपडेट Oct 19, 2022

[जारी चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।

बलपूर्वक यौन व्यवहार के कई रूप हैं जिनसे एक महिला का सामना हो सकता है । जैसे:

बलपूर्वक कपड़े उतारना। 

जब भी कोई व्यक्ति किसी महिला के कपड़े बलपूर्वक उतारता है या हटाने की कोशिश करता है तो यह अपराध है। यहां तक ​​कि अगर किसी अपराधी का ऐसा कोई इरादा या व्यवहार है जिससे लगता है कि वह किसी को चोट पहुंचाकर उसके कपड़े उतार सकता है, तो यह भी एक अपराध है। उदाहरण के लिए यदि कोई किसी सूनसान जगह पर किसी महिला के कपड़े जबरदस्ती उतारने की कोशिश करता है तो यह अपराध है।

इस अपराध को आमतौर पर डिसरोबिंग (नग्न कर देना) के रूप में जाना जाता है। कानून के तहत केवल पुरुष को ही इस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। किसी महिला के कपड़े बलपूर्वक निकालने की सजा न्यूनतम तीन साल और अधिकतम पांच साल तक की जेल की सजा है।

बलात्कार 

रेप एक जबरदस्ती की गई हरकत है जब एक अपराधी किसी महिला के साथ बलपूर्वक यौन सम्बन्ध बनाता है या किसी के शरीर के अंगों को अपना मुंह लगाता है। इस अपराध के बारे में अधिक जानकारी बलात्कार पर लिखे हमारे इस लेख में उपलब्ध है। बलात्कार करने पर दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है और साथ ही जुर्माना भी है। अगर कोई व्यक्ति 14 साल से कम उम्र के बच्ची का बलात्कार करता है, तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है।

भारत में वैवाहिक बलात्कार कोई अपराध नहीं है और अगर पति ने पत्नी के साथ बलात्कार किया है तो वह पत्नी अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती है। हालाँकि, एक पत्नी, घरेलू हिंसा के लिए पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है और अपने या अपने बच्चों के लिए तत्काल सुरक्षा की मांग कर सकती है। घरेलू हिंसा के बारे में हमारे इस लेख में और भी जानकारी उपलब्ध हैं।

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उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

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उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

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