1. यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष मुद्दा के लिए हाई कोर्ट में एक रिट याचिका पहले दायर कर चुका है, तो वह अब उसी रिट के तहत राहत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर नहीं कर सकता है।
2. यूं तो रिट याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर सकता है अगर याचिका दायर करने में अनावश्यक देरी हुई हो, और जिसके वजह से निर्णय लेने की बाध्यता प्रभावित हो रही हो।
ओमप्रकाश सिंह
March 30, 2024
गवर्नमेंट आर्डर दिनांक 27/02/1999 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पारित आदेश दिनांक 22/11/2019 को शून्य मानते हुए याची को राज्य सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन देने का आदेश दिया तो क्या राज्य सरकार याची के प्रत्यावेदन को पुनः गवर्नमेंट आर्डर दिनांक 27/02/1999 के आधार पर खारिज कर सकती है। कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद