आप किसी भी मोटर वाहन को चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह चालक और जनता के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसे खतरनाक ड्राइविंग भी माना जा सकता है, जिसके लिए आपको दंडित किया जाएगा:
• पहली बार (पहला अपराध): 6 महीने से 1 साल तक की जेल या 1,000 से रु. 5,000 रुपये के बीच जुर्माना, या दोनों1। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
• बाद का अपराध: अगर आप पहला अपराध करने के तीन साल के भीतर दोबारा यह अपराध करते हैं, तो आपको 2 साल तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:
| राज्य | अपराध की आवृत्ति | जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) | 
| दिल्ली | पहला अपराध | 1,000 – 5,000 
 | 
| बाद का अपराध | 10,000 | |
| कर्नाटक | पहला अपराध | दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन – 1,500 हल्के मोटर वाहन– 3,000 अन्य – 5,000 
 | 
| बाद का अपराध | 10,000 | 
- धारा 184, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
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