लोक सेवक द्वारा संपत्ति की चोरी या बिक्री

आखिरी अपडेट Oct 8, 2022

लोक सेवक द्वारा संपत्ति की चोरी या बिक्री

जब कोई लोक सेवक चोरी करता है या किसी को उनके आधिकारिक काम के हिस्से के रूप में दी गई संपत्ति को चोरी या बेचने के लिए ले जाता है, तो उन्हें “आपराधिक कदाचार” के लिए दंडित किया जा सकता है। इस अपराध का दंड जुर्माने के साथ 4 से 10 साल की कैद है।

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