सभी पारिवारिक कानूनी मामलों में, न्यायालय पति-पत्नी के बीच सुलह के प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं।
सुलह का परिणाम
सुलह होने के बाद, या तो:
• आप और आपका जीवनसाथी एक साथ वापस आ सकते हैं और अपने वैवाहिक संबंध को जारी रख सकते हैं, या
• आप और आपका जीवनसाथी शांति से विवाह को समाप्त करने और एक दूसरे को तलाक देने का निर्णय ले सकते हैं।
भारत में सुलह के तीन प्रकार हैं:
मध्यस्थता
• मध्यस्थता समस्या के कारणों की पहचान करके और फिर उन्हें ठीक करने की रणनीति बनाकर समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया है। यह एक मध्यस्थ द्वारा किया जाता है जो तलाक की कार्यवाही के दौरान या तो न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है या एक मध्यस्थता केंद्र से सौंपा जाता है जो न्यायालय के पास स्थित होता है।
समझौता
• सुलह में, सुलहकर्ता के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। उनकी भूमिका दोनों पक्षों को चर्चा के दौरान उनके द्वारा सुझाए गए समाधान पर पहुंचने के लिए राजी करना है।
परिवार न्यायालयों में काउंसलर
• काउंसलर वह व्यक्ति होता है जिसका काम तलाक और अन्य पारिवारिक मामलों के दौरान समस्याओं को हल करने के लिए सलाह, सहायता या प्रोत्साहन देना होता है।
काउंसलर वह व्यक्ति होता है जिसे फैमिली कोर्ट द्वारा यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया जाता है:
• आपका और आपके जीवनसाथी का एक-दूसरे के लिए असंगत होने का कारण।
• क्या डॉक्टरों की किसी मनोवैज्ञानिक या मानसिक सहायता से असंगति को ठीक किया जा सकता है।
• क्या आप और आपका जीवनसाथी किसी और के प्रभाव में आने के कारण एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं।
• क्या आप और आपका जीवनसाथी तलाक के संबंध में स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं या नहीं।