सर्विस वोटर कैसे मतदान कर सकते हैं?

आखिरी अपडेट Sep 24, 2024

सर्विस वोटर अपना मतदान डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) या प्राॅक्सी के द्वारा करते हैं। डाक मतपत्र में मतपत्र मिलने के बाद, सर्विस वोटर को मतदान करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होता है-

चरण 1

  • आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक (✓) या क्रॉस का निशान (x) लगाएं।
  • आपको मतपत्र पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, जिससे आपकी पहचान हो सके।

चरण 2

  • यह घोषणा करते हुए फॉर्म 13ए भरें कि आपने अपना डाक मतपत्र डाल दिया है। फाॅर्म को नोटरी/वजीफा देने वाले मजिस्ट्रेट या अपने सशस्त्र बलों के विंग कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सत्यापित करवाएं।
  • अगर आप विदेश में काम कर रहे एक सरकारी अधिकारी हैं, तो आपको इसे उस तैनात देश में भारत के राजनयिक या वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित करवाना होगा, जहां आप तैनात हैं।

चरण 3

  • फॉर्म 13बी कवर पर अपने मतपत्र की क्रम संख्या नोट कर लें, अपने चिह्नित मतपत्र को इसके अंदर रखें और निर्देशों के अनुसार इसे सीलबन्द कर दें।

चरण 4

  • अब अपना सीलबंद फॉर्म 13ए और फॉर्म 13बी दिए गए लिफाफे (फॉर्म 13सी) में रखें। लिफाफा पहले से ही आपके रिटर्निंग ऑफिसर को संबोधित होगा।
  • आपको अपने लिफाफे पर कोई डाक टिकट लगाने की जरूरत नहीं है।
  • अगर आप एक सरकारी अधिकारी हैं, जो अपना डाक मतपत्र डालते हैं। इस स्थिति में आप मतपत्र एयरमेल या राजनयिक पैकेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसे बताए गए समय और तारीख तक पोस्ट करें।

अगर आप तय समय के बाद इसे भेजते हैं, तो आपका वोट नहीं गिना जाएगा।

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