कोई भी सशस्त्र बल अधिकारी अशांत क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है:
- संज्ञेय अपराध करने पर ;
- या अगर संदेह है कि संज्ञेय अपराध किया जाएगा।
गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारी आवश्यकतानुसार बल का प्रयोग कर सकता है।
जब सेना का एक जवान इस कानून के तहत किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है, तो कानून के अनुसार सेना द्वारा उस व्यक्ति को तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए।