पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है, और आपके पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, सीपीओ) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है, और आप भारत में, पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras, पीओपीएसके) जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पासपोर्ट सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है, और आपके पहचान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, सीपीओ) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है, और आप भारत में, पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (Post Office Passport Seva Kendras, पीओपीएसके) जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कृपया ध्यान दें कि एक पासपोर्ट 10 वर्ष की अवधि के लिए ही मान्य होगा। और भारत-बांग्लादेश पासपोर्ट सिर्फ 3 साल के लिए वैध होंगे, जबकि भारत-श्रीलंका पासपोर्ट 4 साल के लिए वैध होंगे।
पासपोर्ट के संबंध में ली जाने वाली सावधानियांः
- पासपोर्ट को देश से बाहर डाक द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए।
- आपको किसी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं देना चाहिए जो पासपोर्ट के उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है।
- इसकी सुरक्षा के लिए आप व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होते हैं। इसलिए यदि यह खो गया, या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आपको इसकी सूचना तुरंत निकटतम पासपोर्ट प्राधिकरण को, और यदि आप विदेश में हैं तो निकटतम भारतीय मिशन या पोस्ट को और स्थानीय पुलिस को देनी चाहिए।
- संबंधित अधिकारी की अनुमति व उसके प्राधिकरण (authorization) के बिना, आपको अपने पासपोर्ट में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं करना चाहिए।
- यदि आपके बच्चों के विवरण आपके पासपोर्ट में शामिल हैं, तो आपको अकेले यात्रा नहीं करना चाहिए।
- उस बच्चे को, जिसका ब्यौरा उसके अभिभावक के पासपोर्ट में शामिल है, 15 साल का होने पर, उसे एक अलग पासपोर्ट के लिये आवेदन करना होगा।
- यदि आप इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको पहले अपराध पर, 3 महीने से 2 साल तक के जेल की सज़ा हो सकती है और/या 500 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और बाद के हर इस तरह के अपराध पर दोगुना दंड होगा। 9) उदाहरण के लिए, यदि आप अपना पासपोर्ट किसी और को उपयोग करने देते हैं, तो पहली बार आपको 2 साल और/या 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, और यदि आप वही अपराध फिर से करते हैं, तो आपको 4 साल की जेल होगी और/या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पासपोर्ट के संबंध में जुर्माना
- यदि आप निम्नलिखित में से कोई भी एक अपराध करते हैं, तो आपको 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 और 50,000 रुपये के बीच का जुर्माना हो सकता है।
- यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एक वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ों के बिना यात्रा करते हैं।
- यदि आप पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए ग़लत जानकारी देते हैं या जानकारी का पूरा खुलासा नहीं करते हैं।
- यदि आप संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण के लिए अपना पासपोर्ट प्रदान नहीं करते हैं (अर्थात किसी भी पासपोर्ट प्राधिकारी, सब-इंस्पेक्टर के पद से ऊपर और उसके बराबर का कोई भी पुलिस अधिकारी, और इसके संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी)।
- यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट या उसके यात्रा दस्तावेज़ों का उपयोग कर रहे हैं।
- यदि आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना पासपोर्ट या अपने यात्रा दस्तावेज़ों का उपयोग करने देते हैं।
- यदि आप किसी को, ऊपर दिये गये मामलों में किसी एक मामले में भी, सहायता या सुविधा देते हैं।
पासपोर्ट के अभ्यर्पण/परित्याग (surrender) के लिए कृपया यहां पढ़ें, और पासपोर्ट के निरस्तीकरण (revocation) और ज़ब्ती (impounding) के लिए यहां पढ़ें।
आप एक नया पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं या इसे फिर से जारी (री-इशु) करा सकते हैं, और अपडेट करा सकते हैं। ‘तत्काल’ पासपोर्ट की भी एक सुविधा है। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।
अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें