स्थायी खाता संख्या, पैन (Permanent Account Number, PAN) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक अभिज्ञापक (आइडेन्टीफायर/identifier) है। प्रत्येक कर-निर्धारिती (असेसी /assessee)/करदाता, जैसे व्यक्ति, फर्म, कंपनी आदि, को एक अनन्य (यूनिक) पैन नंबर जारी किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसे पहले से एक पैन नंबर आवंटित किया गया है, वह कोई दूसरा पैन नंबर को, न रख सकता है, न पाने के लिये आवेदन कर सकता है।
शुरुआत में, आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना होगा। जब आपका पैन नंबर तैयार हो जाता है, तो आपको एक पैन कार्ड दिया जाएगा जिस पर आपका पैन नंबर का विवरण लिखा रहेगा। पैन कार्ड को, देश में कहीं भी पहचान के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड /मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली कनेक्शन आदि के लिए आवेदन करते समय, पहचान के प्रमाण के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
आप एक ई-पैन (e-PAN) को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आधार ई-केवाईसी (Aadhaar e-KYC) का उपयोग करके, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया, एक डिजिटल हस्ताक्षरित पैन कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में है।
पैन नंबर, एक स्थायी संख्या है और जब एक बार आप नया पैन नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उसे कभी भी नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, आपके पैन कार्ड के विवरण को अपडेट किया जा सकता है।
अतः, आप एक आवेदन कर सकते हैं: एक नया पैन कार्ड लेने के लिये, जब आपके पास पहले से पैन नंबर है।
आपके मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में कोई परिवर्तन या सुधार करने की परिस्थिति में। इस स्थिति में, आपको जारी किया गया नया पैन कार्ड में, वही पहले वाला पैन नंबर होगा, लेकिन बदले हुए विवरण के साथ।
आप के पास पैन नंबर के लिए आवेदन करने का विकल्प है, क्योंकि यह करों के भुगतान, बैंक खाते के आवेदन आदि के लिए उपयोगी है। हालांकि, पैन नंबर के लिए आवेदन करना, आपके लिये हमेशा वैकल्पिक नहीं होता है। पैन कार्ड का होना, मौजूदा सभी निर्धारिती, करदाताओं और उन सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, जो अपने लिये, या अन्य लोगों की ओर से, आयकर भरते हैं। आयकर भरते समय आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।
इसके अलावा, यदि आप ऐसे आर्थिक या वित्तीय लेनदेन में भाग लेना चाहते हैं जहां पैन नंबर अनिवार्य है, तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। इन लेन देन में शामिल है:
- किसी होटल/रेस्तरां के बिल, या बिलों का एक समय में, नकद में भुगतान, यदि वह पचास हजार रुपये से अधिक का हो।
- किसी विदेशी देश की यात्रा के संबंध में, या किसी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए, नकद में एक समय में भुगतान, यदि वह पचास हजार रुपये से अधिक का हो।
- दस लाख रुपये से अधिक की किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद।
- किसी भी प्रकार की वस्तुएं या सेवाओं की बिक्री या खरीद, यदि प्रति लेनदेन दो लाख रुपये से अधिक का हो।
- यदि आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना अनिवार्य है और आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) आपको, 10,000.रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए निर्देशित कर सकता है।
यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।
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