बाल विवाह

आखिरी अपडेट Nov 3, 2022

बाल विवाह उन पक्षों के बीच विवाह माना जाता है जहां:

• शादी करने वाले दोनों लोग अवयस्क हों, या

• उनमें से कोई भी एक बच्चा हो या अवयस्क हो।

एक महिला के लिए शादी की उम्र 18 साल है।

एक पुरुष के लिए शादी की उम्र 21 साल है।

मुस्लम स्वीय विधि के तहत शादी की उम्र यौवन (15 साल की उम्र) है। इसलिए, यदि आपकी आयु क्रमशः 18 वर्ष/21 वर्ष से कम है और आपकी शादी हो जाती है, तो आपकी शादी अवैध नहीं है। परंतु अगर, आप चाहें तो बाल विवाह कानून के तहत अपनी शादी को शून्यकरणीय कर सकते हैं।

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बाल विवाह की सूचना देना

सहित बाल विवाह की शिकायत कोई भी कर सकता है। बालक/बालिका खुद अपने बाल विवाह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ईसाई कानून के तहत विवाह करने की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या हैं?

विवाह करने वाले पक्षों में से एक नाबालिग है, तो उन्हें विवाह करने के लिए अपने पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।

ईसाई कानून के तहत नाबालिग विवाह किस प्रकार कर सकते हैं?

ईसाई कानून के तहत, एक नाबालिग को 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, और वह विधवा या विधुर नहीं हो।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

प्रत्येक राज्य में बाल विवाह के मुद्दों को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीपीएमओ) नियुक्त किए जाते हैं।

ईसाई कानून के तहत कौन विवाह कर सकता है?

कानून धर्म में व्यक्ति के आस्था की प्रामाणिकता को देखता है, यह निर्धारित करने के लिए कि वह ईसाई है या नहीं।

बाल विवाह को रोकने की न्यायालय की शक्ति

आरोपी व्यक्ति इस आदेश को रद्द करने या इसे बदलने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय ऐसी सुनवाई स्वप्रेरणा भी कर सकता है।